टेंपो की लापरवाही ने छीनी जान, Thane Court ने परिवार को दिलाया 53 लाख रुपये का मुआवजा

Motor Accident Claims Tribunal ने रोड एक्सीडेंट में जान गंवाने वाले 29 साल के युवक के परिवार को 53 लाख रुपये से ज्यादा का मुआवजा देने का सख्त निर्देश दिया है।
Motor Accident Claims Tribunal ने रोड एक्सीडेंट में जान गंवाने वाले 29 साल के युवक के परिवार को 53 लाख रुपये से ज्यादा का मुआवजा देने का सख्त निर्देश दिया है। दरअसल, मार्च 2022 में टेंपो की चपेट में आने से युवक की मौत हो गई थी।
ठाणे जिला एवं सत्र न्यायालय (सौ. सोशल मीडिया )
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Thane News In Hindi: मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण (एमएसीटी) ने सड़क दुर्घटना में जान गंवाने वाले 29-वर्षीय एक युवक के परिवार को 53 लाख रुपये से अधिक का मुआवजा देने का आदेश दिया है।

मार्च 2022 में मोटरसाइकिल से यात्रा करते समय एक टेंपो की चपेट में आने से युवक की मौत हो गई थी। यह दुर्घटना घोड़बंदर रोड पर हुई थी और मुआवजे के अनुरोध वाली याचिका मृतक के माता-पिता और भाई ने दायर की थी। न्यायाधिकरण ने पाया कि दुर्घटना पूरी तरह से टेंपो चालक की लापरवाही और - तेज गति से गाड़ी चलाने के कारण हुई थी।

तेज रफ्तार टेंपो की टक्कर से हुई थी मौत

न्यायाधिकरण के सदस्य आर।वी। मोहिते के आदेश में कहा गया है कि मृतक, सांचेज कीथ (28), कन्वर्जिस इंडिया सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड में कार्यरत थे। वह सुबह अपनी मोटरसाइकिल से ठाणे स्थित अपने आवास की ओर जा रहे थे, तभी एक तेज रास्तार टेंपो ने उनके वाहन को पीछे से टक्कर मार दी। टक्कर लगने से सांचेज मोटरसाइकिल से गिर गए और उनकी मौके पर ही मौत हो गई। लेकिन टेंपो चालक मदद के लिए नहीं रुका और फरार हो गया।

मृतक के परिजनों ने दायर की थी याचिका

पीड़ित के परिवार ने टेंपो के स्वामित्व वाली फर्म और बीमा कंपनी के खिलाफ याचिका दायर की थी। न्यायाधिकरण ने पीड़ित परिवार को कुल 53।20,487 रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया, जिसमे भविष्य की आय के नुकसान के लिए 34,55,658 रुपये और भविष्य की संभावनाओं के लिए 17,27,829 रुपये शामिल है, न्यायाधिकरण ने वाहन मालिक और बीमा कंपनी को याचिका की तारीख से नौ प्रतिशत की वार्षिक ब्याज दर के साथ संयुक्त रूप से राशि का भुगतान करने का आदेश दिया।

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