Hindi news, हिंदी न्यूज़, Hindi Samachar, हिंदी समाचार, Latest Hindi News
X
  • देश
  • महाराष्ट्र
  • विदेश
  • खेल
  • मनोरंजन
  • नवभारत विशेष
  • वायरल
  • धर्म
  • लाइफ़स्टाइल
  • बिज़नेस
  • करियर
  • टेक्नॉलजी
  • यूटिलिटी न्यूज़
  • फैक्ट चेक
  • हेल्थ
  • ऑटोमोबाइल
  • वीडियो

  • वेब स्टोरीज
  • फोटो
  • होम
  • विडियो
  • फटाफट खबरें

Pune Court ने दिया जमानत आदेश, शिकायत में हुई देरी को माना अहम बिंदु

Pune की विशेष अदालत ने बालेवाड़ी पुलिस स्टेशन के यौन उत्पीड़न मामले में आरोपी प्रफुल्लकुमार रायचंद लोढ़ा को जमानत दी। कोर्ट ने शिकायत दर्ज करने में 50 दिन की देरी को अहम माना।

  • By अपूर्वा नायक
Updated On: Nov 20, 2025 | 12:03 PM

पुणे कोर्ट (सौ. सोशल मीडिया )

Follow Us
Close
Follow Us:

Pune News In Hindi: पुणे की विशेष एवं अपर सत्र न्यायाधीश सुचेता एम टाकलकर की अदालत ने बालेवाड़ी पुलिस स्टेशन में दर्ज यौन उत्पीड़न के मामले में आरोपी प्रफुल्लकुमार रायचंद लोढ़ा को जमानत दे दी है।

यह आदेश भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 483 के तहत नियमित जमानत याचिका पर दिया गया। कोर्ट ने आरोपी प्रफुल्लकुमार रायचंद लोढ़ा (62) के वकील ने दलील दी कि शिकायत दर्ज कराने में दो महीने (50 दिन) की देरी हुई।

आरोपी एक राजनीतिक और सामाजिक हस्ती हैं और उन्हें झूठा फंसाया गया है। शिकायतकर्ता की उम्र 42 साल है और उनके बच्चे 14, 12 और 8 वर्ष के हैं। कोर्ट ने कहा कि शिकायतकर्ता अपने कार्य और उसके परिणामों को समझने की उम्र की हैं। शिकायत दर्ज करने में दो महीने की देरी हुई। अदालत ने इसको गौर किया।

सम्बंधित ख़बरें

‘मैंने CM रहते कभी उन्हें डिप्टी सीएम नहीं समझा’, फडणवीस से टकराव की खबरों पर शिंदे का बड़ा बयान

Teacher Transfer: 12 हजार शिक्षकों को राहत, रुकी तबादला प्रक्रिया पर सरकार सक्रिय

हैक हुई सरकारी ID…धड़ाधड़ बने 6206 फेक बर्थ सर्टिफिकेट! प्रशासन के उड़े होश, सोमैया ने किया खुलासा

नासिक चुनाव 2026: 11वीं के छात्र का कमाल, AI से तैयार किया मराठी वोटिंग अवेयरनेस सॉन्ग

क्या है मामला?

अभियोजन पक्ष के अनुसार, शिकायतकर्ता एक विवाहित महिला है जिसके दो बच्चे हैं। वह आरोपी को पिछले 15-20 वर्षों से जानती है। महिला अपने पति के लिए नौकरी के सिलसिले में आरोपी से मिली थी।

ये भी पढ़ें :- Pune Airport रोड विस्तार में तेजी, भूमि अधिग्रहण और सड़क कार्य तुरंत पूरा करने के आदेश

शिकायत के अनुसार, 27 मई 2025 को आरोपी ने महिला को पुणे के ऑर्किड होटल में बुलाया। जब महिला अपनी सहेली के साथ वहां पहुंची, तो आरोपी ने उस को बाहर भेज दिया। आरोप है कि आरोपी ने कमरा अंदर से बंद करके महिला को जबरन शराब पिलाई और उसके साथ बलपूर्वक शारीरिक संबंध बनाए तथा उसे धमकी दी।

Pune sexual assault case bail order prafullkumar lodha

Get Latest   Hindi News ,  Maharashtra News ,  Entertainment News ,  Election News ,  Business News ,  Tech ,  Auto ,  Career and  Religion News  only on Navbharatlive.com

Published On: Nov 20, 2025 | 12:03 PM

Topics:  

  • Hindi News
  • Maharashtra
  • Pune News

Popular Section

  • देश
  • विदेश
  • खेल
  • लाइफ़स्टाइल
  • बिज़नेस
  • वेब स्टोरीज़

States

  • महाराष्ट्र
  • उत्तर प्रदेश
  • मध्यप्रदेश
  • दिल्ली NCR
  • बिहार

Maharashtra Cities

  • मुंबई
  • पुणे
  • नागपुर
  • ठाणे
  • नासिक
  • अकोला
  • वर्धा
  • चंद्रपुर

More

  • वायरल
  • करियर
  • ऑटो
  • टेक
  • धर्म
  • वीडियो

Follow Us On

Contact Us About Us Disclaimer Privacy Policy Terms & Conditions Author
Marathi News Epaper Hindi Epaper Marathi RSS Sitemap

© Copyright Navbharatlive 2026 All rights reserved.