

पुणे में रैपिडो की ऑपरेटर कंपनी पर बिना अनुमति बाइक टैक्सी चलाने की FIR।
निजी बाइक से व्यावसायिक सवारी कराने का आरोप, वाहन जब्त।
RTO की शिकायत पर कार्रवाई, मामले की जांच जारी।
Pune Rapido Bike Taxi FIR RTO: पुणे पुलिस ने बाइक टैक्सी सेवा संचालित करने वाली कंपनी रैपिडो की ऑपरेटर रोपेन ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। कंपनी पर आवश्यक अनुमति के बिना बाइक टैक्सी सेवा चलाने का आरोप है।
यह कार्रवाई क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण (आरटीए) के सेवा बंद करने के निर्देश के बाद की गई। पुलिस के अनुसार, विश्रांतवाडी पुलिस स्टेशन में 16 अक्टूबर को क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय (आरटीओ) के मोटर वाहन निरीक्षक प्रसाद सुरवसे की शिकायत पर मामला दर्ज किया गया।
शिकायत में आरोप लगाया गया है कि निजी उपयोग के लिए पंजीकृत पेट्रोल मोटरसाइकिलों का इस्तेमाल यात्रियों को व्यावसायिक परिवहन सेवा देने के लिए किया जा रहा था। नियमानुसार आवश्यक अनुमति के बिना इस तरह बाइक टैक्सी सेवा चलाने को लेकर परिवहन विभाग ने आपत्ति जताई है।
शिकायत के मुताबिक, 16 अक्टूबर को शाम करीब 6 बजकर 44 मिनट पर रैपिडो ऐप के माध्यम से येरवडा स्थित कॉमर्स जोन से कोथरूड बस डिपो तक बाइक टैक्सी बुक की गई। यह दूरी करीब 13 किलोमीटर बताई गई है। ऐप पर इस यात्रा का किराया 179 रुपये दिखाया गया था। लगभग छह मिनट बाद बाइक मौके पर पहुंची।
मौके पर मौजूद आरटीओ टीम ने चालक से पूछताछ की। इसके बाद संबंधित वाहन जब्त कर चालान जारी किया गया। अधिकारियों की शिकायत के आधार पर पुलिस ने कंपनी के खिलाफ मामला दर्ज किया है। मामले में आगे की जांच जारी है।
पुणे के जिलाधिकारी जितेंद्र डुडी ने इससे पहले कंपनी को आवश्यक अनुमति के बिना बाइक टैक्सी सेवा बंद करने का निर्देश दिया था। इसके बावजूद सेवा संचालन की शिकायत मिलने के बाद परिवहन विभाग ने कार्रवाई की। अब पुलिस इस मामले की जांच कर रही है कि संबंधित बाइक का इस्तेमाल किन परिस्थितियों में किया गया और सेवा संचालन के लिए जरूरी अनुमति उपलब्ध थी या नहीं।
फिलहाल कंपनी के खिलाफ लगाए गए आरोपों की जांच जारी है। प्राथमिकी दर्ज होने का अर्थ आरोप साबित होना नहीं है; मामले में आगे की कार्रवाई जांच के निष्कर्षों पर निर्भर करेगी।