

Pune Road Digging Repair New Rule PMC: शहर में बार-बार सड़कों की होने वाली खुदाई और उसके बाद इन सड़कों की घटिया मरम्मत से परेशान नागरिकों को राहत देने के लिए पुणे महानगरपालिका ने बड़ा निर्णय लिया है।
अब किसी भी विभाग द्वारा सड़क खोदने के बाद उसे पूर्ववत करने का काम केवल रोड विभाग के जरिए ही किया जाएगा। अन्य किसी विभाग को खुदाई के बाद सड़क मरम्मत करने की अनुमति नहीं होगी। महानगरपालिका आयुक्त नवल किशोर राम ने इस संबंध में स्पष्ट आदेश जारी करते हुए तत्काल प्रभाव से इसे लागू करने के निर्देश दिए हैं।
इस निर्णय के तहत सड़क खुदाई के बाद डामरीकरण या कांक्रीटीकरण एक समान मानकों के अनुसार ही किया जाएगा, जिससे सड़कों की गुणवत्ता सुनिश्चित हो सके। अब तक स्थिति यह थी कि पानी, सीवर, बिजली और अन्य आवश्यक सेवाओं के लिए विभिन्न विभाग सड़कें खोदते थे।
लेकिन, मरम्मत अपने-अपने तरीके से करते थे। ठेकेदार मनमाने ढंग से सड़कें भरते थे, जिससे गुणवत्ता खराब हो जाती थी और कुछ ही समय में सड़कों पर दरारें पड़ने लग जाती थी। इसका सीधा खामियाजा नागरिकों और वाहन चालकों को भुगतना पड़ता था। इसी अव्यवस्था को खत्म करने के लिए पुणे महानगरपालिका ने यह व्यवस्था शुरू की है। अब संबंधित विभाग को खुदाई की अनुमति लेने से पहले सड़क मरम्मत का पूरा खर्व अनुमानित करना होगा और उत्तनी राशि रोड विभाग में जमा करानी होगी। इसके लिए बजट में अलग से प्रावधान करना भी अनिवार्य किया गया है।
आदेश के अनुसार, सड़क खुदाई के लिए अनुमति लेने से पहले संबंधित विभाग को यह सुनिश्चित करना होगा कि मरम्मत के लिए पर्याप्त फंड उपलब्ध है। साथ ही, सभी कार्य निर्धारित समय सीमा और गुणवत्ता मानकों के अनुसार पूरे करना अनिवार्य होगा। सुरक्षा को लेकर भी सख्त निर्देश दिए गए हैं।
खुदाई स्थल पर बैरिकेडिंग और अन्य सुरक्षा उपाय सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी संबंधित विभाग के अभियंताओं की होगी, ताकि नागरिकों और यातायात को कोई खतरा न हो। इसके अलावा रोड विभाग को अपनी मानक कार्यप्रणाली (SOP) में सुधार करने और उसी के अनुसार योग्य ठेकेदारों की नियुक्ति करने के निर्देश दिए गए हैं। सभी विभागों के बीच समन्वय बनाए रखते हुए काम करने पर भी जोर दिया गया है। पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए अब प्रत्येक काम का पहले और बाद का फोटो रिकॉर्ड रखना अनिवार्य किया गया है।