

पुणे जिले में बिना लाइसेंस चल रही रैपिडो बाइक टैक्सी पर कार्रवाई हुई।
परिवहन विभाग ने नागरिकों से रैपिडो ऐप का इस्तेमाल नहीं करने की अपील की।
नियमों का उल्लंघन करने पर कंपनी के खिलाफ मामले दर्ज और जुर्माना लगाया गया।
Pune Rapido Bike Taxi Action: पुणे जिले में रैपिडो बाइक टैक्सी सेवा संचालित करने के लिए कंपनी ने आवश्यक एग्रीगेटर लाइसेंस नहीं लिया है। इसके बावजूद सेवा जारी रखने के मामले में पुणे और पिंपरी-चिंचवड़ क्षेत्रीय परिवहन कार्यालयों (RTO) ने कंपनी के खिलाफ मामले दर्ज किए हैं।
पुणे आरटीओ ने 16 अक्टूबर और पिंपरी-चिंचवड़ आरटीओ ने 26 अक्टूबर 2026 को मामला दर्ज कराया। इसके मद्देनजर परिवहन विभाग ने नागरिकों से रैपिडो बाइक टैक्सी ऐप का इस्तेमाल नहीं करने की अपील की है।
क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय के अनुसार, रैपिडो कंपनी द्वारा आवश्यक एग्रीगेटर लाइसेंस प्राप्त किए बिना पुणे जिले में बाइक टैक्सी सेवा संचालित किए जाने का मामला सामने आया था। इस संबंध में 9 अक्टूबर 2026 को जिलाधिकारी तथा क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण के अध्यक्ष की अध्यक्षता में बैठक हुई थी। बैठक में प्राधिकरण के सदस्यों के साथ अन्य कंपनियों, ऑटो रिक्शा और इलेक्ट्रिक बाइक टैक्सी संगठनों के प्रतिनिधि भी उपस्थित थे।
बैठक में संबंधित कंपनी को इलेक्ट्रिक बाइक टैक्सी एग्रीगेटर लाइसेंस मिलने तक जिले में बिना अनुमति संचालित सेवा तत्काल पूरी तरह बंद करने के निर्देश दिए गए थे। साथ ही, निर्देशों का उल्लंघन जारी रहने पर पुलिस विभाग के माध्यम से मामला दर्ज करने को कहा गया था।
इसके बावजूद कंपनी की ओर से सेवा जारी रखे जाने पर पुणे आरटीओ ने 16 अक्टूबर और पिंपरी-चिंचवड़ आरटीओ ने 26 अक्टूबर को कार्रवाई करते हुए मामले दर्ज कराए। पिंपरी-चिंचवड़ के उड़नदस्ते ने रैपिडो ऐप के माध्यम से बाइक टैक्सी सेवा में इस्तेमाल किए जा रहे पांच वाहनों के खिलाफ कार्रवाई की और कुल 56 हजार रुपये का जुर्माना लगाया। संबंधित विभाग की ओर से कंपनी का ऐप बंद कराने की प्रक्रिया भी शुरू की गई है।
परिवहन विभाग ने पुणे, पिंपरी-चिंचवड़ और जिले के नागरिकों से रैपिडो बाइक टैक्सी ऐप का इस्तेमाल नहीं करने की अपील की है। साथ ही निजी दोपहिया वाहन मालिकों को चेतावनी दी गई है कि वे अपनी गाड़ियों को इस ऐप पर पंजीकृत कर बाइक टैक्सी सेवा के लिए उपलब्ध न कराएं।
जांच के दौरान निजी दोपहिया वाहनों का इस तरह व्यावसायिक इस्तेमाल होते पाए जाने पर मोटर वाहन अधिनियम और संबंधित नियमों के तहत कार्रवाई की जाएगी। विभाग ने नागरिकों से कानूनी कार्रवाई से बचने के लिए बिना लाइसेंस संचालित बाइक टैक्सी सेवा से दूर रहने और ऐप पर अपने वाहन पंजीकृत नहीं करने का आग्रह किया है।
(पुणे से समीर सय्यद की रिपोर्ट)