नसरापुर कांड: CTV फुटेज और DNA रिपोर्ट से आरोपी पर कसेगा शिकंजा, कोर्ट में जल्द शुरू होगी अंतिम बहस
Pune Nasrapur Case: पुणे के नसरापुर में साढ़े 3 साल की बच्ची से दुष्कर्म और हत्या मामले की सुनवाई अंतिम चरण में है। CCTV और DNA सबूतों के साथ आरोपी पर शिकंजा कस गया है।
- Written By: आकाश मसने
नसरापुर केस का आरोपी (फाइल फोटो, सोशल मीडिया)
Pune Nasrapur Case Update: पुणे जिले के भोर तालुका के नसरापुर में साढ़े 3 साल की मासूम बच्ची के साथ हुए दुष्कर्म और हत्या के मामले की सुनवाई अब अंतिम चरण में पहुंच चुकी है। इस चर्चित मामले में विशेष लोक अभियोजक एडवोकेट अजय मिसर ने बताया कि अभियोजन पक्ष की ओर से अधिकांश गवाहों की गवाही पूरी हो चुकी है और जल्द ही अदालत में अंतिम बहस शुरू होगी।
अभियोजन पक्ष के अनुसार आरोपी भीमराव कांबले के खिलाफ फोरेंसिक और वैज्ञानिक सबूत बेहद मजबूत हैं। फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी से प्राप्त डीएनए रिपोर्ट और मेडिकल जांच के निष्कर्ष आरोपी की संलिप्तता साबित करने में अहम भूमिका निभाएंगे। पुलिस ने घटनास्थल से मिले नमूनों, कपड़ों और अन्य सामग्री की जांच रिपोर्ट अदालत में पेश की है।
CCTV फुटेज ने खोले कई राज
नसरापुर मामले में सीसीटीवी फुटेज को सबसे महत्वपूर्ण डिजिटल साक्ष्य माना जा रहा है। अभियोजन पक्ष का दावा है कि फुटेज में आरोपी मासूम बच्ची को अपन साथ ले जाते हुए दिखाई दे रहा है। घटना के बाद आरोपी के वहां से भागने के दृश्य भी कैमरे में कैद हुए है। पुलिस ने इन फुटेज को अदालत में ऑन-रिकॉर्ड प्रस्तुत किया है।
सम्बंधित ख़बरें
‘राम भरोसे मत रहिए’, इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में देरी, ठेकेदारों-अधिकारियों पर फूटा सीएम फडणवीस का गुस्सा
मुंबई: बिना जमीन बेचे होगा BEST डिपो का कायाकल्प, CM फडणवीस ने दिए ‘मुंबई 2047’ मास्टर प्लान बनाने के निर्देश
नागपुर: फेल हुआ जनरेटर बैकअप, अंधेरे में डूबी अंतरराष्ट्रीय स्तर की MRO सुविधा; MADC नहीं सुधार पाया सप्लाई
नागपुर रेलवे नोटिस के बीच खुशखबरी, संघर्ष लाया रंग, डोबी नगर के प्रभावित 160 परिवारों को मिलेगा आवास
अभियोजन पक्ष ने पुणे कोर्ट के सामने मामले से जुड़ी सील की गई चीजें और संपत्ति से जुड़े दस्तावेज भी पेश किए। BNSS की धारा 183 के तहत दर्ज गवाह का बयान भी पेश किया गया। अदालत ने आरोप बदलने से जुड़ी अर्जी मंजूर कर ली और अभियोजन पक्ष के और सबूतों की सुनवाई के लिए मामले को स्थगित कर दिया। सुनवाई अभी तक आंशिक रूप से ही पूरी हुई है।
स्पेशल पब्लिक प्रॉसिक्यूटर (SPP) अजय मिसार ने बताया कि गुरुवार को चार मुख्य गवाहों से पूछताछ की गई। सबूत नष्ट करने से संबंधित BNSS की धारा जोड़ने पर बहस पूरी हो गई है, और हमें उम्मीद है कि इस मामले पर गुरुवार को आदेश आएगा।
यह भी पढ़ें:- NEET Paper Leak: आरोपी मनीषा वाघमारे को नहीं मिलेगी जमानत! वर्टिगो बीमारी पर कोर्ट ने कह दी इतनी बड़ी बात
1 मई को हुई थी घटना?
बता दें कि यह मामल मई महीने में सामने आया था। पीड़ित बच्ची अपने माता-पिता के साथ पुणे में रहती थी। उसके स्कूल में गर्मियों की छुट्टियां हो गई थीं, इसलिए वह नसरापुर में अपनी दादी के घर रहने चली गई थी। इसी दौरान 1 मई को आरोपी ने मासूम साथ यौन उत्पीड़न किया गया और उसकी हत्या कर दी गई।
