Pune News: प्रचार सभाओं के लिए मनपा के कड़े नियम, पुलिस NOC अनिवार्य
Maharashtra News: पुणे मनपा चुनाव में बिना अनुमति सभा पर सख्ती। मनपा आयुक्त ने साफ किया है कि नियम तोड़े तो लाइसेंस शुल्क का डेढ़ गुना जुर्माना और कानूनी कार्रवाई होगी।
- Written By: अपूर्वा नायक
चुनावी सभा (सौ. सोशल मीडिया )
Maharashtra Local Body Election: पुणे महानगर पालिका चुनाव के लिए बिगुल बजते ही प्रशासन ने कमर कस ली है। चुनाव प्रचार के दौरान होने वाली रैलियों और सभाओं को लेकर मनपा प्रशासन ने कड़े नियम लागू किए हैं।
महानगर पालिका आयुक्त नवल किशोर राम ने स्पष्ट किया है कि यदि कोई उम्मीदवार या राजनीतिक दल बिना पूर्व अनुमति के सड़क, चौराहे या खुली जगह पर सभा आयोजित करता है, तो उससे लाइसेंस शुल्क का डेढ़ गुना जुर्माना वसूला जाएगा।
निर्धारित दरों को मिली मंजूरी
प्रशासन ने प्रचार सभाओं, कोना सभा और चौक सभाओं के लिए आधिकारिक दरें निर्धारित कर दी हैं। इन स्थानों की सूची, दैनिक किराया, जमानत राशि और सफाई शुल्क का पूरा विवरण मनपा की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध करा दिया गया है। गार्डन विभाग ने यह भी साफ कर दिया है कि किसी भी सरकारी गार्डन में राजनीतिक झंडे, बैनर या पोस्टर लगाने की अनुमति नहीं होगी।
सम्बंधित ख़बरें
पुणे कृषि महाविद्यालय में ‘अजित दादा पवार देशी गाय केंद्र’ का नामकरण, महिला किसानों के रोजगार पर जोर
पुणे रिंग रोड के लिए 14 गांवों की जमीन अधिग्रहण प्रस्तावित, ट्रैफिक जाम से मिलेगी राहत
पिंपरी-चिंचवड़ मनपा में वाहनों का बढ़ता काफिला विवादों में, ‘साइकिल डे’ योजना भी ठंडी पड़ी
Pune Census 2027: पुणे में जनगणना 2027 का पहला चरण तेज, 1.53 लाख लोगों ने पूरी की स्व-गणना
ये भी पढ़ें :- MVA की खींचतान से पुणे में भाजपा को मिल सकता है फायदा, रणनीति पर ब्रेक
‘एकल खिड़की’ योजना व पुलिस NOC अनिवार्य
- विभाग ने कहा है कि सड़क या फुटपाथ पर 10×10 फीट का मंच बनाने की अनुमति है, लेकिन गड्डा खोदने पर 2 हजार रुपये प्रति गड्डा जुर्माना देना होगा।
- उपायुक्त (चुनाव) प्रसाद काटकर ने बताया कि निर्धारित समय में जुर्माना नहीं भरने पर संबंधित निर्वाचन निर्णय अधिकारी को कानूनी कार्रवाई करने का पूरा अधिकार होगा।
- यदि एक ही स्थान के लिए एक ही दिन कई आवेदन प्राप्त होते हैं, तो निर्वाचन निर्णय अधिकारी का फैसला ही अंतिम माना जाएगा। आचार संहिता का उल्लंघन करने वालों पर चुनाव आयोग के नियमों के तहत सख्त नजर रखी जा रही है।
- उम्मीदवारों की सुविधा और पारदर्शिता के लिए ‘एक खिड़की योजना’ शुरू की गई है। संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय में आवेदन कर निर्धारित शुल्क और सिक्योरिटी मनी जमा करनी होगी।
- पुलिस अनुमति अनिवार्य है। सभा के लिए ट्रैफिक पुलिस और स्थानीय पुलिस की एनओसी अनिवार्य की गई है।
