चुनावी सभा (सौ. सोशल मीडिया )
Maharashtra Local Body Election: पुणे महानगर पालिका चुनाव के लिए बिगुल बजते ही प्रशासन ने कमर कस ली है। चुनाव प्रचार के दौरान होने वाली रैलियों और सभाओं को लेकर मनपा प्रशासन ने कड़े नियम लागू किए हैं।
महानगर पालिका आयुक्त नवल किशोर राम ने स्पष्ट किया है कि यदि कोई उम्मीदवार या राजनीतिक दल बिना पूर्व अनुमति के सड़क, चौराहे या खुली जगह पर सभा आयोजित करता है, तो उससे लाइसेंस शुल्क का डेढ़ गुना जुर्माना वसूला जाएगा।
प्रशासन ने प्रचार सभाओं, कोना सभा और चौक सभाओं के लिए आधिकारिक दरें निर्धारित कर दी हैं। इन स्थानों की सूची, दैनिक किराया, जमानत राशि और सफाई शुल्क का पूरा विवरण मनपा की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध करा दिया गया है। गार्डन विभाग ने यह भी साफ कर दिया है कि किसी भी सरकारी गार्डन में राजनीतिक झंडे, बैनर या पोस्टर लगाने की अनुमति नहीं होगी।
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