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पिंपरी-चिंचवड़ में प्रॉपर्टी टैक्स पर 90% पेनल्टी माफी, 1 मार्च से अभय योजना लागू

Pimpri Chinchwad Municipal Corporation ने 1 से 31 मार्च तक ‘अभय योजना’ लागू करने की घोषणा की है। योजना के तहत बकाया प्रॉपर्टी टैक्स पर लगने वाली पेनल्टी में 90 प्रतिशत तक छूट मिलेगी।

  • Written By: अपूर्वा नायक
Updated On: Feb 28, 2026 | 02:42 PM

पिपरी-चिंचवड मनपा (सौ. सोशल मीडिया )

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PCMC Abhay Yojana: पिंपरी चिंचवड़ मनपा (पीसीएमसी) ने प्रॉपर्टी टैक्स बकायेदारों को बड़ी राहत देते हुए 1 मार्च से ‘अभय योजना’ लागू करने की घोषणा की है।

महापौर रवि लांडगे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि इस योजना के तहत बकाया टैक्स पर लगने वाले विलंब दंड (पेनल्टी) में 90 प्रतिशत तक की छूट दी जाएगी।

यह योजना 1 मार्च से 31 मार्च तक, यानी केवल एक महीने के लिए लागू रहेगी। इस दौरान नागरिक एकमुश्त भुगतान कर भारी छूट का लाभ उठा सकते हैं।

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किन्हें मिलेगा लाभ?

योजना का लाभ लेने के लिए प्रॉपर्टी धारकों को अपनी मूल बकाया राशि और चालू वित्त वर्ष 2025-26 का पूरा कर एक साथ जमा करना होगा। यह छूट आवासीय, गैर-आवासीय, औद्योगिक और खाली जमीन समेत सभी प्रकार की संपत्तियों पर लागू होगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में सत्ताधारी पक्ष के नेता प्रशांत शितोले सहित अन्य वरिष्ठ नेता भी मौजूद थे।

टैक्स है विकास का मुख्य स्रोत

महापौर ने बताया कि शहर के विकास कार्यों के लिए प्रॉपर्टी टैक्स आय का प्रमुख स्रोत है। अब तक करीब 5 लाख नागरिकों ने 747 करोड़ रुपये का कर जमा किया है। हालांकि, अभी भी 2,12,440 प्रॉपर्टी धारकों ने टैक्स का भुगतान नहीं किया है।

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नागरिकों से अपील

नगरपालिका प्रशासन ने बकायेदारों से अपील की है कि वे इस सीमित अवधि की योजना का लाभ उठाकर अपनी बकाया देनदारियां चुकाएं। प्रशासन का मानना है कि इस योजना से न केवल राजस्व में वृद्धि होगी, बल्कि शहर के विकास कार्यों को भी गति मिलेगी।

Pcmc abhay yojana 90 percent penalty waiver march

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Published On: Feb 28, 2026 | 02:42 PM

Topics:  

  • Maharashtra
  • Property Tax
  • Pune News

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