मुंबई-पुणे एक्सप्रेसवे के कनेक्टिंग लिंक पर 1 नवंबर से मालवाहक वाहनों की एंट्री बंद

Mumbai Pune Expressway: मुंबई-पुणे एक्सप्रेसवे के 13.3 किमी लंबे कनेक्टिंग लिंक पर 1 नवंबर से मालवाहक वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। हाईवे पुलिस ने गति सीमा के नए निर्देश भी जारी किए।
Ban on goods vehicles on the Mumbai-Pune Expressway connecting link starting November 1
मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे कनेक्टिंग लिंकसोर्स- सोशल मीडिया
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Highlights

  • मुंबई-पुणे एक्सप्रेसवे कनेक्टिंग लिंक पर 1 नवंबर से मालवाहक वाहनों पर प्रतिबंध।

  • कारों की गति सीमा 100 और यात्री बसों की 80 किमी प्रति घंटा तय।

  • ज्वलनशील व खतरनाक पदार्थ ले जाने वाले वाहनों को पुराने एक्सप्रेसवे से जाना होगा।

Mumbai Pune Expressway Connecting Link: मुंबई-पुणे एक्सप्रेसवे के कनेक्टिंग लिंक पर 1 नवंबर से सभी मालवाहक वाहनों की आवाजाही प्रतिबंधित रहेगी। महाराष्ट्र हाईवे पुलिस ने इस संबंध में नए यातायात निर्देश जारी किए हैं। यह प्रतिबंध अगले आदेश तक लागू रहेगा। नए नियमों के तहत इस मार्ग पर निजी कारों और अन्य हल्के मोटर वाहनों के लिए अधिकतम गति सीमा 100 किलोमीटर प्रति घंटा, जबकि यात्री बसों के लिए 80 किलोमीटर प्रति घंटा निर्धारित की गई है।

खतरनाक पदार्थ ले जाने वाले वाहनों को भी प्रवेश नहीं

जारी निर्देशों के अनुसार, ज्वलनशील, विस्फोटक और अन्य खतरनाक पदार्थ ले जाने वाले वाहनों को भी कनेक्टिंग लिंक पर प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। ऐसे वाहनों को पुराने मुंबई-पुणे एक्सप्रेसवे मार्ग का इस्तेमाल करना होगा।

मालवाहक वाहनों पर प्रतिबंध और गति सीमा से जुड़े नियमों का उद्देश्य इस मार्ग पर यातायात को नियंत्रित करना और सुरक्षित आवाजाही सुनिश्चित करना है। वाहन चालकों को यात्रा से पहले नए निर्देशों की जानकारी लेने और निर्धारित वैकल्पिक मार्ग का उपयोग करने की सलाह दी जाती है।

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13.3 किलोमीटर लंबा लिंक, घाट मार्ग से मिलेगी राहत

मुंबई-पुणे एक्सप्रेसवे का 13.3 किलोमीटर लंबा कनेक्टिंग लिंक खोपोली और कुसगांव को जोड़ता है। यह खंड खंडाला घाट के घुमावदार रास्ते को बायपास करता है, जिससे इस हिस्से में यात्रा अधिक सुविधाजनक बनाने का लक्ष्य है।

हालांकि, नए प्रतिबंधों के चलते मालवाहक वाहनों और खतरनाक पदार्थों की ढुलाई करने वाले वाहन चालकों को पुराने एक्सप्रेसवे मार्ग से जाना होगा। इससे संबंधित परिवहन संचालकों को अपनी यात्रा और समय-सारिणी की योजना नए नियमों के अनुसार बनानी पड़ेगी।

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वाहन चालकों के लिए जरूरी निर्देश

1 नवंबर से इस मार्ग पर जाने वाले वाहन चालकों को निर्धारित गति सीमा और प्रवेश संबंधी प्रतिबंधों का पालन करना होगा। विशेष रूप से मालवाहक वाहनों के संचालकों को वैकल्पिक मार्ग अपनाना होगा। नियमों के उल्लंघन से बचने के लिए महाराष्ट्र हाईवे पुलिस के आधिकारिक यातायात निर्देशों की पुष्टि करना जरूरी है।

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