पुणे स्थित बर्गर किंग रेस्तरां (सोर्स: सोशल मीडिया)
पुणे: अमेरिका की मशहूर कंपनी बर्गर किंग कॉरपोरेशन महाराष्ट्र के पुणे में स्थित एक रेस्टोरेंट से अदालत में हार गया। बर्गर किंग ने रेस्टोरेंट पर ट्रेडमार्क उल्लंघन का आरोप लगाते हुए पुणे की एक अदालत में याचिका दायर की थी। इस मामले में पुणे की एक जिला अदालत ने फैसला सुनाते हुए बर्गर किंग की याचिका को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि बर्गर किंग भारत में आने से पहले से ही यह रेस्टोरेंट इस नाम से पुणे में अपनी सेवाएं दे रहा है। इस मामले में पुणे में स्थित बर्गर किंग नाम से मशहूर रेस्टोरेंट की जीत हुई है।
अमेरिका की दिग्गज कंपनी बर्गर किंग कॉरपोरेशन महाराष्ट्र के पुणे में इसी नाम वाले एक रेस्टोरेंट के खिलाफ 13 साल पुरानी कानूनी लड़ाई हार गई है। पुणे की एक जिला अदालत ने कंपनी द्वारा ट्रेडमार्क उल्लंघन का आरोप लगाते हुए दायर किए गए मुकदमे को खारिज कर दिया। जिला न्यायाधीश सुनील वेदपाठक ने 16 अगस्त को दिए आदेश में कहा कि शहर स्थित रेस्टोरेंट ‘बर्गर किंग’ अमेरिकी बर्गर कंपनी के भारत में दुकान खोलने से पहले से ही काम कर रहा था।
यह भी पढ़ें:- पुणे में आफत की बारिश, सड़कों पर भरा पानी, सोमवार को भी जमकर बरसेंगे बादल
अदालत ने यह भी कहा कि बर्गर किंग यह साबित करने में विफल रही कि स्थानीय खाद्य आउटलेट ने उसके ट्रेडमार्क का उल्लंघन किया है। अदालत ने बर्गर किंग कॉरपोरेशन के 2011 के मुकदमे को खारिज कर दिया, जिसमें ट्रेडमार्क के उल्लंघन, ट्रेडमार्क को अपना बताने और आर्थिक क्षति के लिए स्थायी निषेधाज्ञा की मांग की गई थी।
यह भी पढ़ें:- नासिक में बुनकरों का सर्वेक्षण शुरू, मिलेगा सरकारी योजनाओं का लाभ
पुणे स्थित बर्गर किंग फूड जॉइंट के मालिकों अनाहिता इरानी और शापूर इरानी के खिलाफ दायर इस मुकदमे में 20 लाख रुपए के हर्जाने की भी मांग की गई थी। अदालत ने कहा कि बर्गर किंग कॉरपोरेशन ने भारत में अपने ट्रेडमार्क बर्गर किंग के तहत रेस्टोरेंट के माध्यम से सेवाएं देने की शुरुआत 2014 में की, जबकि शहर स्थित भोजनालय 1991-92 से रेस्टोरेंट सेवाएं देने के लिए ट्रेडमार्क ‘बर्गर किंग’ का उपयोग कर रहा था।
(एजेंसी इनपुट के साथ)