आरटीओ दस्ते ने शुरू की स्कूल बस और वैन चालक की जांच, नियमों का उल्लंघन करने पर होगी कड़ी कार्रवाई

School Bus
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नाशिक : स्कूल वैन चालकों (School Van Drivers) से विद्यार्थियों में कोरोना महामारी (Corona Epidemic) का संक्रमण न हो इसलिए वाहन चालकों को कोरोना प्रतिबंधक (Corona Preventive) टीकाकरण (Vaccination) के दो टीके लगाना  अनिवार्य है। कक्षा पहली से सातवीं तक स्कूल शुरू होने से स्कूल बस की नियमित जांच के साथ स्कूल वैन चालकों का टीकाकरण प्रमाणपत्र की जांच करें, ऐसे आदेश उप प्रादेशिक परिवहन अधिकारी वासुदेव भगत ने पथक को दिए।

कोरोना महामारी का असर कम होने से चरण-चरण में निर्बंध शिथिल करने की नीति राज्य सरकार ने अपनाई है। माध्यमिक स्कूल शुरू होने के बाद अब कक्षा पहली से सातवीं तक स्कूल शुरू हो गए है। स्कूल वैन के माध्यम से विद्यार्थियों की यातायात करने के लिए अनुमती दी गई है। लेकिन संबंधित वैन चालक ने कोरोना प्रतिबंधक टीका के दो टीके लेने की शर्त रखी गई है। इस शर्त का पालन स्कूल वैन चालक कर रहे है या नहीं इसकी जांच करने की जिम्मेदारी प्रादेशिक परिवहन कार्यालय की है।

इसलिए उप प्रादेशिक परिवहन अधिकारी वासुदेव भगत ने उनके कार्यक्षेत्र के पथक को टीकाकरण प्रमाणपत्र जांच करने के आदेश दिए है। कई माह से सड़क पर न चलने वाली स्कूल बस, स्कूल वैन की जांच के साथ संबंधित वाहन चालकों का कोरोना प्रतिबंधक टीकाकरण प्रमाणपत्र की भी जांच की जाएगी, जिसकी शुरुआत अब हो चुकी है। टीका न लेने के बाद भी विद्यार्थियों की यातायात करने पर संबंधितों पर सख्त कार्रवाई करने के निर्देश भगत ने पथक को दिए है।

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