प्रतीकात्मक तस्वीर (सोर्स: सोशल मीडिया)
Nashik News: महानगरपालिका चुनाव के लिए प्रशासनिक स्तर पर तैयारियां तेज हो गई हैं, और आरक्षण ड्रॉ निकालने के संबंध में राज्य चुनाव आयोग ने विस्तृत दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं। मनपा आयुक्त को निर्देश दिया गया है कि वे इस बात का ध्यान रखें कि यह चुनाव चक्रानुक्रम पद्धति से आरक्षण ड्रॉ निकालने का पहला चुनाव होगा।
वार्डों की संरचना और आरक्षित सीटों का निर्धारण
इस बार चुनाव चार सदस्यीय वार्ड संरचना के आधार पर होगा। कुल 31 वार्ड होंगे, जिनमें 29 वार्ड चार सदस्यीय और 3 वार्ड तीन सदस्यीय होंगे। दिशा-निर्देशों में कहा गया है कि आरक्षित सीटों की संख्या निश्चित करके उसे राज्य चुनाव आयोग से मान्यता लेनी होगी। सबसे पहले उन सीटों का वार्डों में आवंटन किया जाएगा जो सीधे तौर पर आरक्षित हो रही हैं।
निर्धारण आरक्षण की प्रक्रिया
आरक्षण की पूरी प्रक्रिया निम्नलिखित चरणों में पूरी की जाएगी:
प्रारूप आरक्षण और आपत्तियां:
सबसे पहले प्रारूप आरक्षण ड्रॉ निकाला जाएगा, और फिर उस पर आपत्तियां और सुझाव मांगे जाएंगे।
शेष सीटों का लॉटरी:
इसके बाद, शेष बची सीटों का आरक्षण लॉटरी के माध्यम से निश्चित किया जाएगा। लॉटरी में निकले आरक्षण को निर्धारित पद्धति से प्रकाशित कर उस पर भी आपत्तियां और सुझाव मांगे जाएंगे।
प्राप्त आपत्तियों और सुझावों का निपटारा करने के बाद, अंतिम आरक्षण की अधिसूचना सरकारी राजपत्र में प्रकाशित की जाएगी।
जनसंख्या के आधार पर आरक्षण (SC/ST)
वार्ड निर्धारण के बाद, जनसंख्या के घटते क्रम के अनुसार अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST), और नागरिकों के पिछड़े वर्ग (OBC) के लिए आरक्षित सीटों की संख्या तय की जाएगी।
SC/ST/OBC आरक्षण को आयोग की मंजूरी मिलने के बाद, निर्धारित तिथि पर महिला आरक्षण ड्रॉ निकाला जाएगा। मनपा आयुक्त की अध्यक्षता में एक सभा आयोजित की जाएगी, जिसमें नागरिकों के सामने लॉटरी की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। ड्रॉ के बाद आरक्षण का प्रारूप प्रकाशित कर उस पर आपत्तियां मांगी जाएंगी।
प्राप्त आपत्तियों पर अंतिम निर्णय लेने की जिम्मेदारी आयुक्त को सौंपी गई है। आयोग की मंजूरी के बाद अंतिम वार्ड-वार आरक्षण राजपत्र में प्रकाशित किया जाएगा।
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2017 में हुए चुनाव में 122 सीटों की स्थिति इस प्रकार थी:
| श्रेणी | सीटों की संख्या |
|---|---|
| सर्वसाधारण (General) | 62 |
| नागरिकों का पिछड़ा वर्ग (OBC) | 33 |
| अनुसूचित जाति (SC) | 18 |
| अनुसूचित जनजाति (ST) | 09 |
| कुल आरक्षित | 61 |