Nashik NMC: स्वीकृत पार्षदों की नियुक्ति 6 सप्ताह में करें, सूफी जीन की याचिका पर हाईकोर्ट का फैसला

Bombay High Court: नासिक मनपा में 10 स्वीकृत पार्षदों की नियुक्ति प्रक्रिया छह सप्ताह में पूरी करने का बॉम्बे हाईकोर्ट ने निर्देश दिया है। अदालत ने मनपा की अतिरिक्त समय की मांग खारिज कर दी।
nashik municipal corporation nominated councillors high court order
नासिक मनपा(सोर्सः सोशल मीडिया)
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Nashik Municipal Corporation: नासिक महानगरपालिका में स्वीकृत (मनोनीत) पार्षदों की लंबे समय से अटकी नियुक्ति प्रक्रिया आखिरकार अदालती आदेश के बाद आगे बढ़ने जा रही है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने महानगरपालिका प्रशासन को आगामी छह सप्ताह के भीतर स्वीकृत पार्षदों के पदों को भरने का स्पष्ट निर्देश दिया है।

मंगलवार 29 सितंबर को हुई सुनवाई के दौरान मनपा प्रशासन ने नियुक्ति प्रक्रिया पूरी करने के लिए अदालत से चार महीने का अतिरिक्त समय मांगा था, लेकिन अदालत ने इस मांग को खारिज करते हुए छह सप्ताह में प्रक्रिया संपन्न करने का आदेश दिया।

4 महीने की अतिरिक्त मोहलत की मांग

नियमानुसार मनपा का आम चुनाव संपन्न होने के एक महीने के भीतर स्वीकृत पार्षदों के चयन की प्रक्रिया पूरी हो जानी चाहिए थी। हालांकि, लंबा समय बीत जाने के बाद भी नियुक्तियां न होने पर अदालत ने मनपा प्रशासन की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल उठाए और पूछा कि चुनाव के काफी समय बाद भी चार महीने की और मोहलत क्यों चाहिए।

अतिरिक्त मोहलत का मनपा का अनुरोध ठुकराया

अदालत के इस आदेश से पिछले कई महीनों से लंबित 10 स्वीकृत पार्षदों के चयन का रास्ता साफ हो गया है। दलीय संख्याबल के आधार पर 10 सीटों का संभावित गणित राजनीतिक गलियारों में पहले से ही चर्चा में है। 122 पार्षदों वाली नासिक मनपा में भाजपा के 72, शिंदे शिवसेना के 26, उद्धव शिवसेना के 15, राकांपा (अजित पवार गुट) के 4, कांग्रेस के 3, मनसे का 1 और 1 निर्दलीय पार्षद शामिल हैं।

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प्रक्रिया पूरी करने के निर्देश

इस संख्याबल के अनुसार 10 स्वीकृत सीटों में से भाजपा को 6, शिंदे शिवसेना को 2, जबकि उद्धव शिवसेना और कांग्रेस को 1-1 सीट मिलने का समीकरण बन रहा है। कांग्रेस के गट नेता सूफी जीन ने इन नियुक्तियों को लेकर उच्च न्यायालय में याचिका दायर की थी, जिस पर फैसला सुनाते हुए अदालत ने प्रशासन को तय समय-सीमा में प्रक्रिया पूरी करने के निर्देश दिए हैं।

4 महीने की मांग खारिज, 6 सप्ताह की समय-सीमा तय

मनपा प्रशासन की ओर से प्रक्रिया पूरी करने के लिए चार महीने की मोहलत मांगी गई थी। हालांकि, अदालत ने इस पर कड़ी नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा कि चुनाव के तुरंत बाद पूरी होने वाली प्रक्रिया में इतनी देरी क्यों हुई। अदालत ने प्रशासन का अनुरोध खारिज करते हुए छह सप्ताह के भीतर नियुक्तियां करने के आदेश दिए।

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प्रतिक्रिया

नासिक मनपा के कांग्रेस गट नेता सूफी जीन ने कहा कि हम स्वीकृत पार्षदों की नियुक्ति का मुद्दा लगातार उठा रहे थे। आखिरकार उच्च न्यायालय ने महानगरपालिका को छह सप्ताह में प्रक्रिया पूरी करने के स्पष्ट आदेश दिए हैं। प्रशासन चार महीने का समय मांग रहा था, जो अनुचित था। अदालत के इस फैसले से अब यह प्रक्रिया तय समय में पूरी होगी।

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