

Extortion Case Ahire Bail Rejected: नासिक जिले के पिंपलगांव थाना क्षेत्र में हनी ट्रैप का जाल बिछाकर एक व्यवसायी से मारपीट करने और रंगदारी वसूलने के मामले में फरार आरोपी समाधान वामन अहिरे की अग्रिम जमानत याचिका को सत्र न्यायालय ने खारिज कर दिया है।
इस मामले में पिंपलगांव बसवंत पुलिस स्टेशन में भारतीय न्याय संहिता की धारा 308, 140, 115, 351(2) और 3(5) के तहत अपराध दर्ज है।
क्या है मामला?
शिकायतकर्ता राजेश उत्तमराव वानखेड़े (उम्र 45, पेशा- इलेक्ट्रिकल ठेकेदार) द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत के अनुसार, 7 सितंबर 2026 को आरोपियों ने वडालीभोई स्थित आशीर्वाद लॉज परिसर से उन्हें अगवा कर मारपीट की।
इसके बाद बलात्कार के झूठे केस में फंसाने की धमकी देकर 7 लाख रुपये की रंगदारी मांगी गई और 3 लाख रुपये नकद वसूल लिए गए।
मामले में शिकायत मिलने के बाद पिंपलगांव बसवंत पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने पिंपलगांव निवासी ऋषिकेश विट्ठल ठाकरे और ओझर निवासी राहुल युवराज अहिरे को हिरासत में लिया है।
वहीं, मामले में आरोपी समाधान वामन अहिरे अपराध दर्ज होने के बाद से फरार चल रहा था। गिरफ्तारी से बचने के लिए उसने सत्र न्यायालय में अग्रिम जमानत याचिका दाखिल की थी।
आरोपी की ओर से जमानत के लिए दलीलें रखी गईं, लेकिन अदालत ने मामले की गंभीरता और उपलब्ध तथ्यों को ध्यान में रखते हुए याचिका खारिज कर दी। इससे फरार आरोपी की मुश्किलें बढ़ गई हैं और पुलिस उसकी तलाश तेज कर सकती है।
पिंपलगांव पुलिस स्टेशन के पुलिस निरीक्षक गणेश गुरव ने अपराधियों को कड़ा संदेश देते हुए कहा कि क्षेत्र में अपराधियों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। ऑन-रिकॉर्ड सभी अपराधियों को सर्विलांस पर रखा जाएगा और उनकी हर गतिविधि पर पुलिस की नजर रहेगी।
पुलिस ने नागरिकों से अपील की है कि वे ब्लैकमेलिंग, हनी ट्रैप या रंगदारी जैसे मामलों से डरने के बजाय तुरंत पुलिस से संपर्क करें और ऐसे अपराधों की जानकारी नासिक पुलिस को दें।