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नागपुर ट्रैफिक पुलिस ने बाजारों में माल चढ़ाने और उतारने को लेकर नए निर्देश जारी किए हैं।
दोपहर 2 बजे से रात 8 बजे तक निर्धारित क्षेत्रों में लोडिंग-अनलोडिंग प्रतिबंधित रहेगी।
गांधीबाग, इतवारी, कलमना और सीताबर्डी सहित प्रमुख बाजारों का उल्लेख आदेश में किया गया है।
सड़क, सर्विस रोड और बाजार के प्रवेश मार्ग पर यातायात बाधित करने वाली लोडिंग-अनलोडिंग भी प्रतिबंधित है।
Nagpur Traffic DCP Aditya Milkhelkar: नागपुर शहर की यातायात व्यवस्था को सुचारु, सुरक्षित रखने तथा ट्रैफिक जाम की समस्या पर प्रभावी नियंत्रण पाने के लिए शहर पुलिस (ट्रैफिक) के पुलिस उपायुक्त आदित्य मिलखेलकर द्वारा एक महत्वपूर्ण अधिसूचना जारी की गई है।
इसके तहत शहर के सभी प्रमुख बाजारों और व्यापारिक परिसरों में मालवाहक और व्यावसायिक वाहनों की आवाजाही को लेकर यह नए निर्देश लागू किए गए हैं।
जारी आदेश के अनुसार, नागपुर शहर के गांधीबाग, इतवारी, कलमना, सीताबडी तथा शहर के अन्य सभी प्रमुख बाजारों व व्यापारी परिसरों में मालवाहक वाहनों, ट्रांसपोर्ट वाहनों, व्यावसायिक वाहनों अथवा माल ढुलाई के लिए उपयोग में आने वाले अन्य वाहनों से माल चढ़ाना या उत्तारना दोपहर 2 से रात्रि 8 बजे तक पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा।
यह प्रतिबंध इस समयावधि के दौरान शहर के इन व्यस्त इलाकों में यातायात की सुगम व सुरक्षित हलचल सुनिश्चित करने और नागरिकों की असुविधा को कम करने के उद्देश्य से लगाया गया है।
इनके अलावा सड़कों पर, रास्तों के किनारे, सर्विस रोड पर, बाजारों के प्रवेश मार्ग पर या यातायात के प्रवाह में किसी भी प्रकार की बाधा उत्पन्न करने वाले स्थानों पर निर्धारित समयावधि के दौरान माल चढ़ाने या उतारने का कार्य पूरी तरह वर्जित रहेगा।
इस प्रतिबंधात्मक आदेश के दायरे से आपातकालीन सेवाओं को आवश्यक छूट प्रदान की गई है। एंबुलेंस, फायर ब्रिगेड, पुलिस वाहन तथा अन्य आपातकालीन सेवाओं के लिए उपयोग में आने वाले वाहनों को, जब वे आपातकालीन स्थिति में कार्यरत होंगे, इस निर्बंध से आवश्यक छूट दी जाएगी।
ट्रैफिक पुलिस विभाग द्वारा जारी यह अधिसूचना दिनांक 26 नवंबर तक अमल में रहेगी। पुलिस ने शहर के सभी वाहन चालकों से अपील की है कि वे इस अधिसूचना का पूरी तरह पालन करें, असुविधा से बचें तथा यातायात व्यवस्था को सुव्यवस्थित रखने में पुलिस प्रशासन को पूरा सहयोग प्रदान करें।