जुलूस के लिए पुलिस की अनुमति जरूरी, नियमों का पालन कर मनाएं ईद मिलादुन्नबी: आयुक्त

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नागपुर. देशभर में मनाई जाने वाली ईद मिलादुन्नबी को देखते हुए 2 दिन पहले ही राज्य सरकार ने इसके लिए कुछ दिशानिर्देश जारी किए थे जिनके अनुसार ही मनपा क्षेत्र में त्योहार मनाने का आदेश मनपा आयुक्त राधाकृष्णन बी. ने जारी किया है. आयुक्त द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुसार ब्रेक दी चेन अंतर्गत आयोजनों को छूट दी गई है.

किंतु छूट को लेकर भी कुछ निर्देश दिए गए हैं जिसके अनुसार संभवत: घर पर ही रहकर त्योहार मनाने की अपील की गई. संभव नहीं होने पर तथा जुलूस निकालना जरूरी होने पर पुलिस की पूर्व अनुमति लेना अनिवार्य होगा. साथ ही एक जुलूस में 5 ट्रक तथा एक ट्रक पर 5 लोगों से अधिक की उपस्थिति को अनुमति नहीं होगी. जुलूस के दौरान मास्क, सैनिटाइजर और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना अनिवार्य होगा.

लाउड स्पीकर के लिए अनुमति जरूरी

जारी किए गए दिशानिर्देशों के अनुसार जुलूस में यदि लाउडस्पीकर लगाना हो तो उसके लिए संबंधित प्राधिकरण की अनुमति लेना अनिवार्य होगा. जुलूस के स्वागत के लिए पंडाल या द्वार तैयार करते समय संबंधित मनपा, पुलिस और स्थानीय प्रशासन द्वारा निर्धारित किए गए नियमों का पालन करना जरूरी होगा.

पंडाल में अधिक से अधिक कितने लोग रह सकेंगे, इसका निर्धारण स्थानीय प्रशासन द्वारा किया जाएगा. जुलूस के दौरान सड़कों के किनारे शरबत वितरण आदि का आयोजन किया जाता है. ऐसे में शरबत वितरण का स्टाल लगाने के लिए स्थानीय प्रशासन की अनुमति लेना अनिवार्य होगा. स्टाल पर 5 व्यक्तियों से अधिक नहीं रह सकेंगे. तमाम दिशानिर्देशों का पालन कड़ाई से करने के निर्देश मनपा आयुक्त ने जारी किए. 

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