

CP Vishwas Nangre Patil Order: नागपुर शहर में सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान, तंबाकूजन्य पदार्थों के सेवन और नशे की गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए सीपी विश्वास नांगरे पाटिल ने सख्ती शुरू कर दी है।
सीपी ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस), 2023 की धारा 163 के तहत अधिसूचना जारी कर सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान और नशीले पदार्थों के सेवन पर प्रतिबंध संबंधी निर्देश जारी किए हैं। 6 अक्टूबर को जारी यह आदेश 6 दिसंबर 2026 की रात 12 बजे तक प्रभावी रहेगा।
आदेश के दायरे में होटल, रेस्टोरेंट, कैफे, बार, स्कूल-कॉलेज की कैंटीन सहित अन्य सार्वजनिक स्थान आएंगे। इन प्रतिष्ठानों के संचालकों को परिसर के दर्शनीय हिस्से में धूम्रपान प्रतिबंधित होने का स्पष्ट बोर्ड लगाना अनिवार्य किया गया है।
होटल, रेस्टोरेंट, कैफे और अन्य संबंधित प्रतिष्ठानों में आवश्यकता के अनुसार महिला एवं पुरुष सुरक्षा कर्मचारियों की व्यवस्था करने को कहा गया है। ग्राहकों के साथ दुर्व्यवहार करने वालों पर कार्रवाई करने और किसी संदिग्ध अथवा गंभीर घटना की जानकारी तत्काल पुलिस को देने के निर्देश भी दिए गए हैं।
अधिसूचना में स्पष्ट कियागया है कि आदेश का उल्लंघन करने वाली के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता, 2023 की सबंधित धाराओं के तहत कार्रवाई की जाएगी। पुलिस के इस आदेश से शहर में सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान के साथ ही हुक्का और नशीले पदार्थों के सेवन को लेकर होटल कैफे संचालकों की जवाबदेही भी बढ़ गई है।
नागपुर शहर में सार्वजनिक स्थानों पर जिन प्रतिष्ठानों में कानून के तहत ग्राहकों को धूम्रपान की अनुमति है वहां अलग से डिजिग्नेटेड स्मोकिंग एरिया बनाना होगा। यह क्षेत्र सामान्य ग्राहकों के बैठने या भोजन करने की जगह से पूरी तरह अलग होनी चाहिए।
साथ ही 'नो स्मोकिंग के बोर्ड लगाना और धूम्रपान संबंधी नियमों का पालन सुनिश्चित करना प्रतिष्ठान मालिक की जिम्मेदारी होगी। सीपी विश्वास नांगरे पाटिल के आदेश में प्रतिष्ठानों के परिसरों में अमली पदार्थों का सेवन नहीं होने देने के भी निर्देश दिए गए हैं।
ग्राहकों के प्रवेश और निकास मार्ग, पार्किंग तथा अन्य संवेदनशील स्थानों पर पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था रखने को कहा गया है। सुरक्षा के लिए सीसीटीवी कैमरे लगाना और उनकी रिकॉर्डिंग कम से कम 15 दिनों तक सुरक्षित रखना अनिवार्य किया गया है,