नागपुर के होटल-लॉज में Unmarried Couples कर सकेंगे रूम बुक, होटल बुकिंग के वक्त इन नियमों का करना होगा पालन

Unmarried Couples Stay In Hotels: नागपुर में 18 साल या उससे अधिक उम्र के अविवाहित कपल्स अब होटल, लॉज और गेस्ट हाउस में ठहर सकेंगे। पुलिस ने पहचान और CCTV को लेकर नए नियम जारी किए हैं।
Nagpur Police Allows Unmarried Couples Stay In Hotels
अब नागपुर के होटल में नहीं पूछा जाएगा शादी का सबूत(सोर्स: AI)
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Nagpur Hotels New Rules For Unmarried Couples: नागपुर शहर में 18 साल या उससे अधिक उम्र के अविवाहित जोड़े अब होटल, लॉज, गेस्ट हाउस और होमस्टे में कमरा बुक कर सकेंगे। नागपुर पुलिस ने इस संबंध में नए निर्देश जारी किए हैं।

आदेश के मुताबिक, अगर दोनों वयस्क हैं और अपनी सहमति से कमरा बुक कर रहे हैं, तो केवल अविवाहित होने के आधार पर उन्हें होटल में ठहरने से रोका नहीं जा सकेगा। यह आदेश 11 सितंबर की रात 12:01 बजे से लागू हो चुका है और फिलहाल 9 नवंबर तक प्रभावी रहेगा। पुलिस के मुताबिक, इन दिशा-निर्देशों का उद्देश्य होटल और लॉज में होने वाली अवैध गतिविधियों पर प्रभावी रूप से नियंत्रण रखना है।

ओरिजनल ID प्रुफ ही एक्सेप्ट करना है

नए नियमों के तहत होटल में आने वाले प्रत्येक मेहमान की पहचान की पुष्टि करना अनिवार्य होगा। पुलिस के अनुसार, पहचान के लिए मूल आधार कार्ड, पासपोर्ट या ड्राइविंग लाइसेंस स्वीकार किए जाएंगे। आमतौर पर पैन कार्ड को वैध पहचान दस्तावेज के रूप में स्वीकार नहीं किया जाएगा।

होटल संचालकों को हर मेहमान का नाम, पता, मोबाइल नंबर, पहचान पत्र का प्रकार और नंबर के साथ सही चेक-इन और चेक-आउट समय दर्ज करना होगा। इसके अलावा होटल कर्मचारियों के पहचान पत्र, पते का प्रमाण और अपडेटेड मोबाइल नंबर भी रिकॉर्ड में रखना होगा।

1 साल तक रखना होगा CCTV फुटेज

होटल, लॉज, गेस्ट हाउस और होमस्टे में प्रवेश द्वार तथा सार्वजनिक क्षेत्रों समेत निर्धारित स्थानों पर 24 घंटे CCTV कैमरे चालू रखने होंगे। इन कैमरों की रिकॉर्डिंग कम से कम एक साल तक सुरक्षित रखनी होगी और पुलिस द्वारा मांगे जाने पर फुटेज उपलब्ध कराना होगा।

खराब CCTV कैमरों को तत्काल ठीक कराना भी संचालकों की जिम्मेदारी होगी। साथ ही, होटल परिसर में मानव तस्करी और अन्य गैर-कानूनी गतिविधियों के खिलाफ 'जीरो टॉलरेंस' का बोर्ड प्रमुखता से लगाना होगा।

गैर-कानूनी गतिविधि की जानकारी पुलिस को देना जरूरी

नए निर्देशों के तहत नकली पहचान दस्तावेज, संदिग्ध बुकिंग या किसी भी गैर-कानूनी गतिविधि की जानकारी होटल संचालकों को पुलिस को देनी होगी। इसमें लड़ाई-झगड़ा, संदिग्ध मौत, आत्महत्या का प्रयास और किसी व्यक्ति के लापता होने जैसी घटनाएं शामिल हैं।

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नाबालिगों को एंट्री सिर्फ माता-पिता के साथ ही मिलेगी

नाबालिगों को केवल माता-पिता के साथ और पहचान की पुष्टि के बाद ही होटल में प्रवेश दिया जा सकेगा। नागपुर पुलिस का कहना है कि इन नियमों से 'ऑपरेशन शक्ति' के तहत मानव तस्करी, वेश्यावृत्ति और धोखाधड़ी जैसी गतिविधियों पर रोक लगाने में मदद मिलेगी।

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बिना परमिशन के OYO का बोर्ड लगाना पड़ेगी भारी

सूत्रों के मुताबिक, पुलिस ने OYO ब्रांड का इस्तेमाल करने वाले 20 से अधिक होटलों से अनधिकृत साइनबोर्ड हटाए हैं और संबंधित मामलों में कानूनी कार्रवाई की जा रही है।

इस पूरे मामले की जानकारी राजस्व मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले के संज्ञान में भी आई थी। उन्होंने बताया कि नागरिकों ने अपने आसपास संचालित होटलों में कथित गैर-कानूनी गतिविधियों की शिकायत की थी।

इसके बाद पुलिस कमिश्नर विश्वास नांगरे पाटिल के साथ चर्चा की गई और मामला मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के ध्यान में लाया गया। नियमों का उल्लंघन करने वाले होटल संचालकों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 223 के तहत कार्रवाई की जा सकती है।

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