नागपुर में हीटवेव का असर, जिलाधिकारी का बड़ा आदेश जारी; 11 से 4:30 बजे तक कोचिंग क्लास बंद
Nagpur Heatwave News: नागपुर में हीटवेव के बीच जिलाधिकारी ने सुबह 11 से शाम 4:30 बजे तक कोचिंग क्लासेस बंद रखने के आदेश दिए हैं। विद्यार्थियों के लिए पेयजल और हीट स्ट्रोक बचाव उपाय अनिवार्य किए गए।
- Written By: अंकिता पटेल
नागपुर हीटवेव, कोचिंग क्लास बंद,(सोर्स: सोशल मीडिया)
Nagpur District Collector Order Heatwave Alert: नागपुर भीषण गमों और हीटवेव की चेतावनी के बीच जिलाधिकारी कुमार आशीर्वाद ने विद्यार्थियों को लू से बचाने के लिए सुबह 11 से दोपहर 4: 30 बजे तक कोचिंग क्लासेस बंद रखने के आदेश जारी किये हैं। उन्होंने कहा है कि सभी कोचिंग क्लासेस को अपनी कक्षाएं सुबह और शाम के सत्र में आयोजित करनी होंगी। सुबह 11 से शाम 4।30 बजे तक कक्षाएं लेने पर प्रतिबंध रहेगा।
विद्यार्थियों के लिए कोचिंग सेंटर में पर्याप्त पेयजल की व्यवस्था करना तथा अन्य आवश्यक हीट स्ट्रोक रोकथाम उपाय लागू करना अनिवार्य होगा। आदेश में यह भी कहा है कि संभव हो तो कॉलेज दोपहर के सत्र में परीक्षाएं और कक्षाएं आयोजित न करें।
यदि परीक्षाएं पहले से दोपहर के सत्र में निर्धारित हों तो वहां विद्यार्थियों के लिए पर्याप्त पेयजल, ओआरएस आदि उपलब्ध कराए जाएं। परीक्षा हॉल को ठंडा बनाए रखने के लिए आवश्यक व्यवस्थाएं की जाएं, विद्यार्थियों के छात्रावासों में पर्याप्त ठंडा पेयजल, आईवी, ओआरएस, कूल पैक आदि उपलब्ध कराए जाएं। छात्रावास दोपहर के समय ठंडे रहें, इसके लिए आवश्यक उपाय किए जाएं।
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अस्पतालों में कोल्ड वार्ड
जिलाधिकारी ने सभी सरकारी तथा निजी अस्पतालों में हीट स्ट्रॉक के संदर्भ में आवश्यक प्रतिबंधात्मवा उश्य करने का निर्देश दिया है। कोल्ड वार्ड और विशेष कमरे तैयार करने, पर्याप्त मात्रा में आवश्यक दवाइयां रखने, हीट स्ट्रीक का उपचार प्राप्त कर रहे मरीजी का दैनिक रिकॉर्ड रखने का निर्देश दिया है। जिला शल्य चिकित्सक को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है, उन्हें जिला स्वास्थ्य अधिकारी, जिला परिषद नागपुर, वैद्यकीय स्वास्थ्य अधिकारी मनपा नागपुर मेडिकल व मेयों के डीन तथा निजी अस्पतालों के साथ समन्दय स्थापित कर उपाययोजनाओं के क्रियान्वयन हेतु आवश्यक कार्रवाई करनी होगी,
उद्योग, कारखाने भी करें उपाययोजना
तू से कामगारों और नागरिकों की सुरक्षा, स्वास्थ्य संरक्षण के दृष्टिकोण से आवश्यक उपाययोजनाएं लागू करने के आदेश जिलाधिकारी ने जारी किए हैं। उद्योगी, कारखानी, खानों और निर्माण स्थलों पर गर्मी के कारण दीपहर के समय कामगारी और मजदूरों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना अधिक है, इसलिए उन्हें सुबह 11 से शाम 4 बजे तक विश्राम दिया जाए।
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इस अवधि में किसी भी कामगार या मजदूर को खुले स्थान पर कार्य नहीं कराया जाए, यदि दोपहर के समय काम बंद रखना संभव न हो तो संबंधित प्रतिष्ठान और उद्योग प्रमुख कामगारों एवं मजदूरों के लिए छायादार शेड की व्यवस्था करें तथा पीड को ठंडा बनाए रखने के लिए आवश्यक उपाय करें।
