

Nagpur FDA Fake Cheese: नागपुर होटल, रेस्तरां और फास्ट फूड सेंटरों में ग्राहकों के स्वास्थ्य और जेब के साथ होने वाले खिलवाड़ पर अन्न व औषधि प्रशासन (एफडीए) नागपुर विभाग ने सख्त रुख अपनाया है। बाजार में 'पनीर' और असली 'चीज' के नाम पर ग्राहकों को 'चीज एनालॉग' (नकली/बनस्पति आधारित विकल्प) परोसकर गुमराह किए जाने के मामले सामने आने के बाद प्रशासन पूरी तरह एक्शन मोड में आ गया है।
एफडीए ने अब सभी खाद्य प्रतिष्ठानों के लिए यह अनिवार्य कर दिया है कि यदि वे पनीर या असली चीज के बजाय चीज एनालॉग का उपयोग कर रहे हैं तो इसका स्पष्ट उल्लेख उनके मेन्यू कार्ड, इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्ले बोर्ड और ऑडरिंग मशीनों पर होना चाहिए।
5 से 11 तक चला विशेष जांच अभियान अन्न व औषधि प्रशासन विभाग के संयुक्त आयुक्त कृष्णा जयपुरकर ने बताया कि एफडीए की नागपुर टीम ने 5 से 11 मई के बीच शहर और आसपास के इलाकों के रेस्तरां, होटलों, कैटरर्स और फास्ट फूड सेंटरों पर एक व्यापक विशेष निरीक्षण अभियान चलाया।
मुहिम के तहत कुल 102 प्रतिष्ठानों की औचक जांच की गई, जांच के दौरान 77 व्यवसायियों के यहां पनीर और चीज एनालॉग का स्पष्ट उल्लेख पाया गया नियमों का उल्लंघन करने वाले बाकी प्रतिष्ठानों के खिलाफ तत्काल प्रशासनिक कार्रवाई शुरू कर दी गई है।
एफडीए ने साफ कर दिया है कि यह कार्रवाई सिर्फ एक अभियान तक सीमित नहीं रहेगी बल्कि आने वाले दिनों में भी होटलों और रेस्तरां की नियमित जांच जारी रहेगी। यदि कोई भी प्रतिष्ठान नियमों का उल्लंघन करता पाया गया तो खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 के तहत उसके खिलाफ सख्त दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। इसके तहत भारी जुमनि से लेकर होटल का लाइसेंस निलंबित या रद्द करने जैसे कड़े कदम उठाए जा सकते हैं।