Hindi news, हिंदी न्यूज़, Hindi Samachar, हिंदी समाचार, Latest Hindi News
X
  • देश
  • महाराष्ट्र
  • उत्तर प्रदेश
  • मध्य प्रदेश
  • विदेश
  • चुनाव
  • खेल
  • मनोरंजन
  • नवभारत विशेष
  • वायरल
  • धर्म
  • लाइफ़स्टाइल
  • बिज़नेस
  • करियर
  • टेक्नॉलजी
  • यूटिलिटी
  • हेल्थ
  • ऑटोमोबाइल
  • वीडियो
  • बुध, 8 जुलाई 2026
  • वेब स्टोरीज
  • फोटो
  • ई-पेपर
  • विडियो
  • फटाफट खबरें

संदेह कभी सबूत का विकल्प नहीं हो सकता: नागपुर कोर्ट ने हत्याकांड के मामले में आरोपी महिला को किया दोषमुक्त

Nagpur Bhiwapur Murder Case: नागपुर के भिवापुर हत्याकांड में प्रमुख जिला एवं सत्र न्यायालय ने साक्ष्यों के अभाव में आरोपी बहू को बरी कर दिया। अदालत ने कहा कि केवल संदेह के आधार पर दोष सिद्ध नहीं होता।

  • Written By: अंकिता पटेल
Updated On: Jul 08, 2026 | 03:49 PM

भिवापुर हत्याकांड, नागपुर कोर्ट,(साेर्स: नवभारत डिजाइन फोटो )

Follow Us
Follow Us:

Nagpur Court Bhiwapur Murder Case: नागपुर जिले के चर्चित भिवापुर हत्याकांड में प्रमुख जिला एवं सत्र न्यायालय ने महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए हत्या के आरोप में गिरफ्तार 25 वर्षीय रक्षंदा शैलेश पाटिल को बरी कर दिया। अदालत ने कहा कि अभियोजन पक्ष आरोपी के खिलाफ पारिस्थितिजन्य साक्ष्यों की पूरी और विश्वसनीय श्रृंखला स्थापित करने में पूरी तरह विफल रहा। ऐसे में केवल संदेह के आधार पर किसी व्यक्ति को दोषी नहीं ठहराया जा सकता।

कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद आरोपी रक्षंदा को संदेह का लाभ देते हुए आरोपों से मुक्त कर दिया। बचाव पक्ष की ओर से एडवोकेट रमेश रावलानी और एडवोकेट अतुल रावलानी ने पैरवी की।

क्या था मामला?

अभियोजन पक्ष के अनुसार यह घटना 4 जून 2023 को भिवापुर पुलिस थाना क्षेत्र के जिलबोडी गांव में हुई थी। गांव निवासी सिद्धार्थ वक्तू पाटिल अपनी पत्नी हीराबाई, बहू रक्षंदा और छोटी पोती के साथ रहते थे।

सम्बंधित ख़बरें

गड़चिरोली पुलिस का बडा कदम, बेडगांव कृषि मेले में उमड़े किसान, पुलिस दादालोरा खिड़की से मिला योजनाओं का लाभ

अवैध उत्खनन रोकने के लिए महाराष्ट्र सरकार सख्त, छह महीने में ड्रोन सर्वे; विरार हत्या मामले में 8 आरोपी गिरफ्त

Yavatmal Crime: 12 साल से फरार पॉक्सो आरोपी बिहार से गिरफ्तार, पाटण पुलिस की बड़ी सफलता

सरकारी कर्मचारियों को राहत, नागपुर हाई कोर्ट का बड़ा फैसला; जाति प्रमाणपत्र विवाद से पेंशन नहीं होगी प्रभावित

बताया गया कि जब सिद्धार्थ घर लौटे तो उन्होंने अपनी पत्नी हीराबाई को खाट पर खून से लथपथ मृत अवस्था में पाया। घटनास्थल पर खून से सनी एक कुल्हाड़ी भी पड़ी थी। प्रारंभिक जांच में पुलिस को रक्षंदा पर संदेह हुआ, जिसके आधार पर उसे गिरफ्तार कर हत्या का मामला दर्ज किया गया।

बचाव पक्ष ने जांच पर उठाए सवाल

सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष के अधिवक्ताओं ने नागपुर पुलिस जांच में कई गंभीर खामियों की ओर अदालत का ध्यान आकर्षित किया। उन्होंने बताया कि जांच अधिकारी ने स्वयं स्वीकार किया कि जब्त किए गए कपड़ों को जब्ती से पहले शव के पास खुली अलमारी में रखा गया था। इसके अलावा अभियोजन यह भी साबित नहीं कर पाया कि घटनास्थल से जब्त वस्तुओं को उसी समय विधिवत सील किया गया था।

बचाव पक्ष ने यह भी तर्क दिया कि पुलिस ने जब्त सामान को मालखाने में जमा कराने संबंधी कोई रसीद या दस्तावेज अदालत में प्रस्तुत नहीं किया, जिससे साक्ष्यों की विश्वसनीयता पर सवाल खड़े होते हैं।

यह भी पढ़ें:-नागपुर: 95.18 करोड़ स्वीकृत, ताजबाग विकास परियोजना पर ब्रेक, मंजूरी के बाद भी जारी नहीं हुआ GR

अदालत की टिप्पणी

सभी साक्ष्यों और दोनों पक्षों की दलीलों पर विचार करने के बाद प्रमुख जिला एवं सत्र न्यायालय ने कहा कि अभियोजन पक्ष आरोपी के खिलाफ परिस्थितिजन्य साक्ष्यों की ऐसी मजबूत श्रृंखला स्थापित नहीं कर सका, जिससे यह निर्विवाद रूप से सिद्ध हो सके कि हत्या रक्षंदा ने ही की थी।

अदालत ने अपने आदेश में स्पष्ट किया कि “केवल गहरा संदेह कानूनी सबूत का विकल्प नहीं हो सकता।” पर्याप्त और ठोस साक्ष्य के अभाव में आरोपी को दोषी नहीं ठहराया जा सकता। इसी आधार पर अदालत ने रक्षंदा शैलेश पाटिल को बरी करने का आदेश दिया।

Bhiwapur murder case daughter in law acquitted due to lack of evidence nagpur

Get Latest   Hindi News ,  Maharashtra News ,  Entertainment News ,  Election News ,  Business News ,  Tech ,  Auto ,  Career and  Religion News  only on Navbharatlive.com

Published On: Jul 08, 2026 | 03:49 PM

Topics:  

  • Criminal Cases
  • Maharashtra News
  • Murder
  • Nagpur News

Popular Section

  • देश
  • विदेश
  • खेल
  • लाइफ़स्टाइल
  • बिज़नेस
  • वेब स्टोरीज़

States

  • महाराष्ट्र
  • उत्तर प्रदेश
  • मध्यप्रदेश
  • दिल्ली NCR
  • बिहार

Maharashtra Cities

  • मुंबई
  • पुणे
  • नागपुर
  • ठाणे
  • नासिक
  • अकोला
  • वर्धा
  • चंद्रपुर

More

  • वायरल
  • करियर
  • ऑटो
  • टेक
  • धर्म
  • वीडियो

Follow Us On

Contact Us About Us Disclaimer Privacy Policy Terms & Conditions Author
Marathi News Epaper Hindi Epaper Marathi RSS Sitemap

© Copyright Navbharatlive 2026 All rights reserved.