अनिल अंबानी की मुश्किलें बढ़ी, राणा कपूर के खिलाफ मुकदमे की मंजूरी, 12 दिसंबर को होगी सुनवाई

Yes Bank Scam: सीबीआई ने यस बैंक-अनिल अंबानी समूह से जुड़े 2,796 करोड़ के कथित घोटाले में राणा कपूर के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी ली। अदालत 12 दिसंबर को सुनवाई करेगी।
Rana Kapoor and Anil Ambani
राणा कपूर और अनिल अंबानी (सोर्स: सोशल मीडिया)
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Rana Kapoor Anil Ambani News: केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) ने यस बैंक के सह-संस्थापक राणा कपूर के खिलाफ एक बड़े वित्तीय घोटाले से जुड़े मामले में मुकदमा चलाने की मंजूरी हासिल कर ली है। यह मामला यस बैंक और अनिल धीरूभाई अंबानी समूह की दो कंपनियों के बीच हुए कथित धोखाधड़ी वाले लेनदेन से संबंधित है, जिसके कारण बैंक को भारी वित्तीय नुकसान उठाना पड़ा। सीबीआई द्वारा दायर आरोपपत्र पर संज्ञान लेने के लिए अदालत 12 दिसंबर को बचाव और अभियोजन पक्ष दोनों की सुनवाई करेगी।

2,796 करोड़ रुपये का नुकसान

सीबीआई की जांच के अनुसार, रिलायंस कमर्शियल फाइनेंस लिमिटेड (RCFL) और रिलायंस होम फाइनेंस लिमिटेड (RHFL) से जुड़े लेनदेन में गंभीर अनियमितताएं सामने आई हैं। इन दोनों कंपनियों, यस बैंक और राणा कपूर के परिवार से जुड़ी फर्मों के बीच हुए संदिग्ध लेनदेन के चलते बैंक को कुल 2,796 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ। जांच में यह भी सामने आया कि लोन देने की प्रक्रिया में नियमों को नजरअंदाज किया गया और कुछ कंपनियों को अनुचित लाभ पहुंचाने के लिए बैंकिंग प्रक्रियाओं में हेरफेर किया गया।

अनिल अंबानी सहित कई बड़े नाम शामिल

सीबीआई द्वारा दाखिल चार्जशीट में कई प्रमुख नाम आरोपित किए गए हैं। इनमें अनिल अंबानी, राणा कपूर, उनकी पत्नी बिंदु कपूर, बेटियां राधा कपूर और रोशनी कपूर शामिल हैं। इसके अलावा RCFL और RHFL के शीर्ष अधिकारी और यस बैंक से जुड़े कुछ अन्य लोगों को भी आरोपी बनाया गया है।

एजेंसी के अनुसार, राणा कपूर पर आरोप है कि उन्होंने अपने प्रभाव का उपयोग करते हुए बैंक के फंड को गलत तरीके से मंजूर करवाया। बदले में उनकी परिवार-नियंत्रित फर्मों को कथित तौर पर वित्तीय लाभ पहुंचाए गए।

12 दिसंबर को महत्वपूर्ण सुनवाई

मामले की अगली सुनवाई 12 दिसंबर को होगी, जिसमें अदालत आरोपपत्र पर संज्ञान लेने के साथ दोनों पक्षों की दलीलें सुनेगी। माना जा रहा है कि यह सुनवाई केस की दिशा तय करने में महत्वपूर्ण साबित होगी। CBI ने कहा कि उनके पास पर्याप्त साक्ष्य हैं, जो यह साबित करते हैं कि इन लेनदेन में जानबूझकर बैंकिंग नियमों का उल्लंघन किया गया।

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