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बीएमडब्ल्यू ‘हिट एंड रन’ केस : मिहिर शाह की याचिका पर HC ने पुलिस से मांगा जवाब
- Written By: आकाश मसने
मुंबई के वर्ली में जुलाई माह में हुए बीएमडब्ल्यू ‘हिट एंड रन' मामला में गिरफ्तार मिहिर शाह और राजर्षि बिदावत की एक याचिका पर बुधवार को सुनवाई करते हुए मुंबई पुलिस को जबाव मांगा है। आरोपी शाह और बिदावत ने अपनी गिरफ्तारी को गैरकानूनी बताते हुए तुरंत रिहा करने के लिए बंबई उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की थी।

आरोपी मिहिर शाह व बंबई उच्च न्यायालय (सोर्स: सोशल मीडिया)
मुंबई: मुंबई के वर्ली में जुलाई माह में हुए बीएमडब्ल्यू ‘हिट एंड रन’ मामला में गिरफ्तार मिहिर शाह और राजर्षि बिदावत की एक याचिका पर बुधवार को सुनवाई करते हुए मुंबई पुलिस को जबाव मांगा है। आरोपी शाह और बिदावत ने अपनी गिरफ्तारी को गैरकानूनी बताते हुए तुरंत रिहा करने के लिए बंबई उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की थी। इसी याचिका पर सुनवाई करते हुए अदालत ने पुलिस से जवाब मांगा है।
बंबई उच्च न्यायालय ने बीएमडब्यू ‘हिंट एंड रन’ मामले में मुख्य आरोपी मिहिर शाह और उसके वाहन चालक राजर्षि बिदावत द्वारा दायर याचिकाओं पर बुधवार को पुलिस का जवाब मांगा। दोनों ने याचिकाएं दायर कर तत्काल रिहा करने का अनुरोध किया है और यह दावा किया है कि उनकी गिरफ्तारी ‘‘गैरकानूनी” है।
मुंबई पुलिस ने बीएमडब्ल्यू कार से एक दोपहिया वाहन को कथित तौर पर टक्कर मारने की घटना के दो दिन बाद नौ जुलाई को आरोपी मिहिर शाह को गिरफ्तार कर लिया था। इस घटना में कावेरी नखवा (45) की मौत हो गई थी और उसका पति प्रदीप घायल हो गया था। शाह का वाहन चालक बिदावत भी दुर्घटना के वक्त कार में मौजूद था। उसे दुर्घटना वाले दिन गिरफ्तार कर लिया गया था। दोनों अभी न्यायिक हिरासत में हैं।
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गिरफ्तारी गैरकानूनी
पिछले सप्ताह आरोपी मिहिर शाह और बिदावत ने बंबई उच्च न्यायालय में गिरफ्तारी के खिलाफ एक याचिका दायर की थी। न्यायालय में दायर बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिकाओं में शाह और बिदावत ने दावा किया कि उनकी गिरफ्तारी गैरकानूनी है और उन्हें तुरंत रिहा किया जाना चाहिए। न्यायमूर्ति भारती डांगरे और न्यायमूर्ति मंजूषा देशपांडे की खंडपीठ ने बुधवार दोनों की याचिकाओं पर सुनवाई की।
अगली सुनवाई 29 अगस्त को
अदालत ने पुलिस को जवाबी हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया और मामले पर अगली सुनवाई के लिए 29 अगस्त की तारीख तय कर दी। शाह ने अपनी याचिका में पहले उसे पुलिस हिरासत और फिर न्यायिक हिरासत में भेजने के एक स्थानीय अदालत के आदेश को रद्द करने का अनुरोध किया। शाह ने अपनी रिहाई का अनुरोध करते हुए दावा किया कि उसे और हिरासत में रखना संवैधानिक आदेश का घोर उल्लंघन होगा। उसने यह भी कहा है कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 50 का पालन नहीं किया गया।
इस धारा के अंतर्गत, पुलिस को किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करते समय उसे उस अपराध का पूरा विवरण बताना होता है जिसके लिए उसे गिरफ्तार किया जा रहा है या ऐसी गिरफ्तारी के अन्य आधार भी बताने होते हैं। शाह ने अपनी गिरफ्तारी को अवैध घोषित किए जाने का अनुरोध किया है।
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मिहिर ने पी थी शराब
मिहिर शाह (24) पर आरोप है कि दुर्घटना के बाद वह कार लेकर बांद्रा वर्ली सी लिंक की ओर भाग गया, जबकि महिला इस दौरन कार के बोनट पर ही रही और फिर 1.5 किलोमीटर से अधिक की दूरी तक कार के पहियों में घिसटती रही। पुलिस के अनुसार, घटनास्थल से भागे शाह ने उस समय शराब पी रखी थी।
पुलिस ने इस मामले में मिहिर के पिता राजेश शाह और उनके कार चालक राजर्षि बिदावत को भी गिरफ्तार किया गया था। राजेश शाह एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना के पूर्व नेता हैं। राजेश शाह को जमानत मिल गई, जबकि मिहिर शाह और बिदावत फिलहाल न्यायिक हिरासत में हैं।
(एजेंसी इनपुट के साथ)
The court sought a response from the police on mihir shahs petition
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