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सावधान! पहले शादी का झांसा फिर बलात्कार और ठगी, ऐसे लड़कियों को निशाना बनाता था ‘शिकारी दूल्हा’

मुंबई में एक मामले में दिंडोशी सत्र न्यायालय ने 42 वर्षीय एक व्यक्ति को दुष्कर्म और धोखाधड़ी के मामले में दोषी करार देते हुए 10 साल की सजा सुनाई है। इस मामले से सबस लेकर न्यायाधीश ने महिलाओं को सतर्क रहने को भी कहा है।

  • By प्रिया जैस
Updated On: Jun 08, 2025 | 08:38 PM

मुंबई केस (कंसेप्ट फोटो)

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मुंबई: मुंबई में एक मामला सामने आया है, जिसमें आरोपी ने एक नहीं बल्कि कई महिलाओं को शादी का झांसा देकर ठगा और उनका यौन शोषण किया। ऐसे ही एक मामले में दिंडोशी सत्र न्यायालय ने 42 वर्षीय एक व्यक्ति को दुष्कर्म और धोखाधड़ी के मामले में दोषी करार देते हुए 10 साल की सजा सुनाई है। पीड़िता एक नर्स है, जिसे शादी का झांसा देकर आरोपी ने यौन शोषण किया और उसके बैंक से 1.50 लाख रुपये भी निकाल लिए।

ये मामला 2016 का बताया जा रहा है और आज जाकर महिला को न्याय मिला है। इस मामले में आरोपी की पहचान जयेंद्र दत्तात्रेय मोरंजन के रूप में हुई है। आरोपी महिलाओं के साथ अलग-अलग नामों से पहचान बदलकर ठगी करता था। कभी आरोपी आशुतोष पाटिल, सचिन मिसाल, और चेतक भावसार नाम से महिलाओं से ठगी करता था।

जानिए क्या है पूरा मामला

मिली जानकारी के अनुसार, जयेंद्र एक बेराजगार था। महिलाओं को ठगने के लिए वो कभी अपने आप का प्राइवेट कंपनी का कर्मचारी तो कभी एक व्यापारी बताकर पेश करता था और भोली महिलाओं को अपने जाल में फंसाता था। ऐसे ही उसने एक पीड़िता को भी अपना शिकार बनाया। पीड़िता एक नर्स के तौर पर कार्यरत थी। उसकी शादी पहले हो चुकी थी, लेकिन 2014 में उसका तलाक हो चुका था। पीड़िता पर दुबारा शादी करने का परिवार का दबाव था, इसलिए पीड़िता ने मैट्रिमोनियल साइट पर प्रोफाइल बनाया था।

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इसी दौरान आरोपी ने राहुल पाटिल बनकर 18 जून 2016 को ईमेल किया। उसने खुद को कंपनी में कार्यरत बताया। ईमेल के बाद उसने पीड़िता को फोन किया और शादी करने में रूचि दिखाते हुए उसे दूसरे दिन मिलने बुलाया। महिला ने उसे मिलने के लिए अपने घर पर ही बुलाया। दोनों ने एक-दूसरे में रुचि दिखाई। आरोपी ने कहा कि उसने शिर्डी में मन्नत मांगी थी, इसलिए उसे वहां जाकर आशीर्वाद लेना है। उसने महिला से भी शिर्डी आने के लिए पूछा। महिला ने शादी से पहले साईंबाबा का आशीर्वाद लेने के लिए हामी भरी और नासिक में महिला की बहनों के घर भी जाने का कार्यक्रम बनाया।

होटल में की जबरदस्ती

शिर्डी पहुंचकर दोनों एक होटल में रुके। होटल में आरोपी ने महिला से जबरदस्ती की। शादी होने वाली है ये सोचकर महिला ने भी कुछ नहीं कहा। शादी की बात पर आरोपी ने कहा कि उसकी बहन अमेरिका में रहती है और वो 28 जुलाई को मुंबई आने वाली है। इसलिए शादी की तैयारी जल्दी ही करनी होगी।

शिर्डी से लौटने के बाद भी दोनों का मिलना-जुलना चलता रहा। एक दिन दोनों फिल्म देखने गए। इंटरवल में अपना पर्स आरोपी के पास रखकर महिला वॉशरूम चली गई। दूसरे दिन महिला को पता चला कि उसका एटीएम कार्ड गायब है, जिसमें उसका पिन भी लिखा हुआ था। आरोपी से पूछा तो उसने कहा कि शादी की तैयारी चल रही है। उसे जरूरत थी, इसलिए कार्ड लिया था।

महिला से काटी कन्नी

इसके बाद 2 जुलाई को आरोपी ने महिला को नासिक बुलाया और वहां भी जबरदस्ती की। इसके बाद उसने महिला से कहा कि महाबलेश्वर में उसकी दादी को सांप ने काट लिया है। ऐसा कहकर वह महिला को उसकी बहन के पास छोड़कर चला गया और बाद में उसके जीजा को फोन कर कह दिया कि 5 जुलाई को होने वाली सगाई के लिए वह एक गाड़ी भेज रहा है लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। इसी दौरान उसने महिला के खाते से 1.50 लाख रुपये भी उड़ा लिए।

महिला ने फिर उससे संपर्क करने की कोशिश की तो आरोपी ने महिला को गंगी गालियां देनी शुरू कर दी। उसने महिला को कहा कि वह एक वैश्या है और वह पहले भी महिलाओं के साथ इस तरह का कृत्य कर चुका है। आरोपी ने महिला के रिश्तेदारों को भी ब्लॉक कर दिया और जान से मारने की धमकी देने लगा।

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घटना की गंभीरता को समझते हुए महिला ने 17 जुलाई 2016 को विलेपार्ले पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। कुछ दिनों में पता चला कि महिला गर्भवती है, लेकिन महिला ने गर्भपात कराने का फैसला किया। पुलिस ने पूछताछ की तो पता चला कि इससे पहले वो 4 महिलाओं को अपना शिकार बना चुका है।

न्यायाधीश ने सुनाया फैसला

इस मामले में अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश एस. जे. अंसारी ने कहा कि रिकॉर्ड में मौजूद सभी सबूतों से ये साफ होता है कि आरोपी का महिला से शादी करने का कोई इरादा नहीं था। वह लगातार महिला से झूठे वादे करता रहा। हालांकि अदालत ने यह भी कहा कि आरोपी 2016 से जेल में है और उसका कोई पूर्व आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है। इसलिए आरोपी को सुधरने का मौका मिल सकता है। अदालत ने अंत में आरोपी को 10 साल की सश्रम कारावास की सजा सुनाई और महिला को हुए नुकसान को गंभीर मानते हुए उसे इंसाफ देने की बात कही है। कोर्ट ने इस मामले में महिलाओं को सतर्क रहने का संदेश भी दिया।

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Published On: Jun 08, 2025 | 08:38 PM

Topics:  

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