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ट्रैक किनारे निर्माण को लेकर मध्य रेलवे सख्त, 30 मीटर के अंदर कंस्ट्रक्शन के लिए लेनी होगी NOC
- Written By: सूर्यप्रकाश मिश्र | Edited By: आलोक उमाकृष्ण
Railway NOC Mandatory: रेलवे ने ट्रैक या रेलवे भूमि से 30 मीटर के भीतर निर्माण के लिए NOC अनिवार्य कर दी है। बिना अनुमति निर्माण पर कार्रवाई होगी और मुआवजा भी नहीं मिलेगा।

रेलवे ट्रैक के पास निर्माण का नियम (सोर्स: AI)
Mumbai Railway NOC Mandatory: रेल पटरियों या रेलवे भूमि से 30 मीटर के भीतर किसी भी निर्माण हेतु रेलवे से एनओसी (NOC) लेना अनिवार्य किया गया है। मुंबई सहित अन्य इलाकों में भी रेलवे भूमि या ट्रैक के नजदीक बड़े पैमाने पर अवैध निर्माण की शिकायतें रेल प्रशासन को मिलती रहीं हैं।
मुंबई एवं उपनगरों में तो रेल पटरियों के किनारे बड़ी संख्या में अवैध निर्माण हुए हैं। इसकी वजह से रेल परिचालन में कठिनाई के साथ दुर्घटनाओं का भय बना रहता है।
पुराना है, नियम
मध्य रेल ने रेलवे बोर्ड के पत्र संख्या 2015/LML-I/19/2 25.06.2015 और यूनिफाइड डेवलपमेंट कंट्रोल एंड प्रमोशन रेगुलेशंस (UDCPR) के पैरा 3.1.4 का हवाला देते हुए कहा कि रेलवे भूमि की सीमा से 30 मीटर के भीतर किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य प्रारंभ करने से पूर्व रेलवे प्रशासन से अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) प्राप्त करना अनिवार्य है।
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हाल ही में रेलवे अधिकारियों द्वारा किए गए निरीक्षणों के दौरान यह पाया गया है कि प्रस्तावित रेलवे परियोजना के आसपास, विशेष रूप से रेलवे भूमि की सीमा से 30 मीटर के भीतर, बिना आवश्यक एनओसी प्राप्त किए कई भवनों एवं अन्य संरचनाओं का निर्माण किया गया है।
भूमि अधिग्रहण में बाधा
बताया गया कि भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया के दौरान इस प्रकार के निर्माण कार्यों में अचानक वृद्धि गंभीर चिंता का विषय है। अनाधिकृत निर्माण न केवल रेलवे परियोजनाओं के समयबद्ध क्रियान्वयन में बाधा उत्पन्न करते हैं, बल्कि भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया में विलंब तथा मुआवजे और पात्रता से संबंधित विवादों का भी कारण बनते हैं।
परियोजना क्षेत्र का सटीक अभिलेख तैयार करने के उद्देश्य से मध्य रेलवे प्रशासन द्वारा ड्रोन एवं वीडियो सर्वेक्षण कराया जा रहा है। इन सर्वेक्षणों के माध्यम से हालिया निर्माण से पूर्व भूमि की वास्तविक स्थिति का सटीक रिकॉर्ड तैयार किया जा रहा है।
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कार्रवाई की चेतावनी
प्रशासन ने चेतावनी देते हुए कहा कि रेलवे भूमि की सीमा से 30 मीटर के भीतर किसी भी नए निर्माण कार्य से पहले सक्षम रेलवे प्राधिकरण से अनिवार्य रूप से एनओसी प्राप्त करें। बिना एनओसी किए गए किसी भी निर्माण को अनाधिकृत माना जाएगा तथा उसके विरुद्ध प्रचलित नियमों एवं विनियमों के अनुसार कार्रवाई की जाएगी।
बिना एनओसी के निर्मित किसी भी संरचना को मुआवजे के लिए पात्र नहीं माना जाएगा। ऐसे निर्माण पर किया गया समस्त व्यय संबंधित व्यक्ति के स्वयं के जोखिम एवं उत्तरदायित्व पर होगा। ऐसे अनाधिकृत निर्माण के कारण होने वाली किसी भी वित्तीय हानि, ध्वस्तीकरण, मुआवजे का भुगतान न होने अथवा अन्य किसी भी परिणाम के लिए रेलवे प्रशासन उत्तरदायी नहीं होगा।
स्थानीय प्राधिकरणों ग्राम पंचायतों, नगर परिषदों, नियोजन प्राधिकरणों तथा अन्य स्थानीय निकायों से अनुरोध किया गया है कि रेलवे भूमि की सीमा से 30 मीटर के भीतर किसी भी भवन निर्माण अथवा विकास प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान करने से पूर्व रेलवे द्वारा जारी अनिवार्य एनओसी का सत्यापन अवश्य करें।
Mumbai railway noc mandatory 30 meter construction rule railway land
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