एंटीलिया विस्फोटक मामला: बर्खास्त पुलिस अधिकारी सचिन वझे की जमानत पर बंबई उच्च न्यायालय ने लगाई अंतरिम रोक

Bombay High Court: बंबई उच्च न्यायालय ने एंटीलिया विस्फोटक और मनसुख हिरेन हत्या मामले में बर्खास्त पुलिस अधिकारी सचिन वझे की जमानत पर अंतरिम रोक लगा दी है। अगली सुनवाई 7 अक्टूबर को होगी।
Bombay High Court stays bail of dismissed police officer Sachin Vaze
सचिन वझे जमानत स्थगन बंबई उच्च न्यायालय सोर्स- सोशल मीडिया
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Sachin Waze Bail Stay Bombay High Court: मुंबई उच्च न्यायालय ने उद्योगपति मुकेश अंबानी के आवास एंटीलिया के पास विस्फोटक सामग्री से भरी कार मिलने के मामले में बर्खास्त पुलिस अधिकारी सचिन वझे को विशेष अदालत से मिली जमानत पर बुधवार को अंतरिम रोक लगा दी. राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (एनआईए) ने विशेष अदालत के 29 एंटीलिया विस्फोटक मामला ने विशेष अदालत के 29 सितंबर के जमानत आदेश को चुनौती देते हुए उच्च न्यायालय का रुख किया था।

न्यायमूर्ति गिरीश कुलकर्णी और न्यायमूर्ति नीला गोखले की पीठ ने एनआईए की अपील पर सुनवाई करते हुए वझे को नोटिस जारी किया और मामले की अगली सुनवाई 7 अक्टूबर को तय की। अदालत ने राज्य के अधिकारियों को अपने आदेश की जानकारी तत्काल संबंधित जेल अधिकारियों को देने का निर्देश दिया है।

NIA ने जमानत आदेश को बताया गलत

एनआईए की ओर से अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंह ने दलील दी कि विशेष अदालत ने वझे को जमानत देकर गंभीर गलती की है। उन्होंने कहा कि वझे पर समाज में आतंक पैदा करने के इरादे से उद्योगपति के आवास के पास विस्फोटकों से भरी कार खड़ी करने और एक व्यक्ति की हत्या का आरोप है।

सिंह ने विशेष अदालत के आदेश में की गई कुछ टिप्पणियों पर भी आपत्ति जताई। उन्होंने कहा कि विशेष अदालत ने अंबानी परिवार के सदस्यों के बयान दर्ज नहीं किए जाने पर एनआईए से सवाल किया था कि क्या वह इसके लिए किसी 'मुहूर्त' का इंतजार कर रही थी।

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अदालत ने कथित आतंकवादी खतरे के बावजूद अंबानी परिवार के सामान्य जीवन जीने पर भी टिप्पणी की थी। एनआईए ने मुंबई उच्च न्यायालय को बताया कि अंबानी परिवार की सुरक्षा की जिम्मेदारी संभालने वाले तीन लोगों के बयान दर्ज किए जा चुके हैं। सिंह ने विशेष अदालत की इन टिप्पणियों को अनावश्यक बताया।

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भ्रष्टाचार मामले में मिली है जमानत

सचिन वझे फिलहाल ठाणे केंद्रीय कारागार में है, विशेष अदालत द्वारा मंगलवार को जमानत दिए जाने के बाद भी उनकी रिहाई की औपचारिकताएं पूरी नहीं हुई थीं। अब उच्च न्यायालय की अंतरिम रोक के कारण उनकी रिहाई फिलहाल टल गई है। 25 फरवरी 2021 को मुकेश अंबानी के आवास एंटीलिया के पास एक एसयूवी में विस्फोटकों में इस्तेमाल होने वाली सामग्री मिली थी। यह वाहन चोरी का था।

इसके मालिक कारोबारी मनसुख हिरेन 5 मार्च 2021 को ठाणे में मृत पाए गए थे। एनआईए ने सचिन वझे को 13 मार्च 2021 को गिरफ्तार किया था। बाद में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो और प्रवर्तन निदेशालय की ओर से जांचे जा रहे भ्रष्टाचार मामले में भी उन्हें आरोपी बनाया गया। भ्रष्टाचार मामले में वझे को पहले ही जमानत मिल चुकी है।

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