मुंबई-गोवा हाईवे पर भारी वाहनों की नो एंट्री ! जानिए कब-कब लागू रहेगा प्रतिबंध

Heavy Vehicle Ban: गणेशोत्सव 2026 के दौरान ट्रैफिक जाम से बचने के लिए मुंबई-गोवा हाईवे पर 16 टन या उससे अधिक वजन वाले भारी वाहनों की आवाजाही पर प्रतिबंध रहेगा।
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भारी वाहन प्रतिबंध(सोर्सः सोशल मीडिया)
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Mumbai Goa Highway: गणेशोत्सव के दौरान कोंकण जाने वाले श्रद्धालुओं को ट्रैफिक जाम से मुक्ति दिलाने के लिए राज्य सरकार ने बड़ा निर्णय लिया है। परिवहन विभाग के आदेश के अनुसार गणेशोत्सव के दौरान 16 टन या उससे अधिक सकल वजन क्षमता (Gross Weight) वाले सभी प्रकार के भारी वाहनों की आवाजाही पर निर्धारित अवधि में प्रतिबंध रहेगा।

राष्ट्रीय राजमार्ग-66 पर भारी जाम

गणेशोत्सव के दौरान राष्ट्रीय राजमार्ग-66 पर कोंकण जाने वाली एसटी बसों के साथ निजी वाहनों की संख्या काफी बढ़ जाती है। ऐसे में ट्रेलर, भारी मालवाहक वाहन और रेत-बालू ले जाने वाले वाहनों से ट्रैफिक जाम की स्थिति पैदा होती है। श्रद्धालुओं का सफर सुगम और सुरक्षित रखने के लिए यह निर्णय लिया गया है।

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कब लागू रहेगा प्रतिबंध?

11 से 15 सितंबर तक मूर्ति आगमन और गणेशोत्सव की पूर्व तैयारियों के दौरान 11 सितंबर रात 12:01 बजे से 15 सितंबर रात 11 बजे तक। 18 सितंबर को पांच दिवसीय गणपति विसर्जन और वापसी यात्रा के दौरान सुबह 8 बजे से रात 11 बजे तक। 19 और 20 सितंबर को गौरी-गणपति विसर्जन के दौरान 19 सितंबर सुबह 8 बजे से रात 11 बजे तक और 20 सितंबर रात 11 बजे तक। 25 से 26 सितंबर को अनंत चतुर्दशी के अवसर पर 25 सितंबर सुबह 8 बजे से 26 सितंबर रात 8 बजे तक।

इन वाहनों को मिलेगी छूट

प्रतिबंध से जेएनपीटी और जयगढ़ बंदरगाह से आयात-निर्यात माल ले जाने वाले वाहन, दूध, पेट्रोल-डीजल, एलपीजी, दवाइयां, लिक्विड ऑक्सीजन, सब्जियां, खाद्यान्न और अन्य नाशवान सामग्री ले जाने वाले वाहन बाहर रहेंगे। एंबुलेंस, पुलिस, दमकल, आपदा प्रबंधन और अन्य आवश्यक सेवाओं के वाहन भी प्रतिबंध से मुक्त होंगे।

इसके साथ मुंबई-गोवा हाईवे के निर्माण और मरम्मत सामग्री ले जाने वाले वाहनों को भी अनुमति होगी, हालांकि उनके पास संबंधित यातायात या हाईवे पुलिस का प्रवेश पत्र होना जरूरी होगा। स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार प्रतिबंध में राहत देने का अधिकार नवी मुंबई के पुलिस आयुक्त और संबंधित जिलों के पुलिस अधीक्षकों को दिया गया है।

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