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Mumbai Court ने 7.65 रुपये की चोरी का 50 साल पुराना केस किया बंद, न्याय में देरी का उदाहरण

Maharashtra News In Hindi: मुंबई की मझगांव अदालत ने 1977 में दर्ज 7.65 रुपये की चोरी का मामला 50 साल बाद बंद कर दिया। आरोपी और शिकायतकर्ता दोनों लापता हैं।

  • By अपूर्वा नायक
Updated On: Jan 19, 2026 | 07:56 AM

मुंबई न्यूज (सौ. सोशल मीडिया )

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50 Year Case Closes: मुंबई की एक अदालत ने 7.65 रुपये की चोरी के लगभग 50 साल पहले के एक मामले को बंद कर दिया है। वर्ष 1977 के इस अनसुलझे मामले में दो अज्ञात आरोपी और एक शिकायतकर्ता शामिल थे, जो दशकों तक पुलिस की तलाशी के बावजूद लापता रहे।

यह फैसला दशकों पुराने मामलों में हाल के फैसलों में से एक है जो लंबे समय से ठंडे बस्ते में पड़े हैं। मझगांव अदालत ने पुराने मामलों के निपटारे के अपने प्रयास के तहत मामले को बंद कर दिया, जिसके आरोपियों की या तो मृत्यु हो चुकी है, अज्ञात हैं या उनका पता नहीं लगाया जा सका है।

आरोपी बरी, पैसे सरकार को मिलेंगे!

  • न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी (मझगांव अदालत) आरती कुलकर्णी ने कहा कि यह मामला बिना किसी प्रगति के अनावश्यक रूप से लंबित रहा। जरूरत से ज्यादा समय बीत चुका है। मामले को लंबित रखने का कोई मतलब नहीं है। न्यायालय पर लंबित मामलों का बोझ बढ़ता है।
  • इसने दोनों आरोपियों को बरी कर दिया, जिनके खिलाफ मामला दर्ज किया गया था और निर्देश दिया कि चोरी की गई 7.65 रुपये की राशि शिकायतकर्ता को लौटा दी जाये।
  • यदि सूचना देने वाला नहीं मिलता है, तो अपील की अवधि पूरी होने के बाद यह राशि सरकारी खाते में जमा कर दी जायेगी।

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पीड़ित, आरोपी दोनों लापता कई मामले सालों से लंबित

इसी तरह, 30 साल पुराने एक मामले में एक मजिस्ट्रेट अदालत ने भारतीय पासपोर्ट अधिनियम और विदेशी अधिनियम के तहत मामले के एक आरोपी को यह कहते हुए बरी कर दिया कि 1995 में आरोप पत्र दाखिल किये जाने के बाद से वह लापता है। वर्ष 2003 में लापरवाही से वाहन चलाने के एक मामले में भी मजिस्ट्रेट की अदालत में ऐसा ही हाल हुआ, क्योंकि पुलिस रिपोर्ट ने इसकी पुष्टि की कि ना केवल आरोपी, बल्कि मूल सूचना देने वाला और सभी गवाह भी अब लापता हैं। आरोपी के खिलाफ धारा 279 और 338 के तहत मामला दर्ज किया गया था।

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Published On: Jan 19, 2026 | 07:56 AM

Topics:  

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