मुंबई BEST बस हादसे में ड्राइवर संजय मोरे पर गैर इरादतन हत्या का आरोप तय, जल्द शुरू होगी सुनवाई

Kurla BEST Bus Accident: पिछले साल मुंबई के कुर्ला में हुए बेस्ट बस हादसा मामले में 9 की मौत के बाद आरोपी चालक संजय मोरे पर गैर इरादतन हत्या का आरोप तय। मामले की सुनवाई शुरू होने वाली है।
mumbai BEST bus accident Trial begins driver charged with culpable homicide not amounting to murder
बेस्ट बस हादसा (सोर्स: सोशल मीडिया)
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Mumbai Kurla BEST Bus Accident Hearing: मुंबई में पिछले साल हुई बेस्ट (बृहन्मुंबई विद्युत आपूर्ति एवं परिवहन) बस दुर्घटना मामले में कानूनी प्रक्रिया अगले चरण में प्रवेश कर गई है। इस दुर्घटना के आरोपी चालक संजय मोरे के खिलाफ अदालत ने गैर इरादतन हत्या का आरोप तय किया है। अब इस मामले में जल्द ही सुनवाई शुरू होने वाली है।

पिछले साल 10 दिसंबर की रात लगभग साढ़े 9 बजे कुर्ला (पश्चिम) के एस.जी. बर्वे मार्ग पर यह भीषण हादसा हुआ था। पुलिस के अनुसार, चालक संजय मोरे के बस पर से नियंत्रण खो देने के कारण, बस ने कई वाहनों और पैदल यात्रियों को टक्कर मार दी थी।

मुंबई के कुर्ला में हुए बेस्ट बस हादसे में 9 लोगों की मौत हो गई थी, जबकि 42 लोग घायल हुए थे। दुर्घटना के तुरंत बाद मोरे को गिरफ्तार कर लिया गया था।

आजीवन कारावास की संभावना

पिछले महीने, अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अविनाश कुलकर्णी ने चालक मोरे के खिलाफ आरोप तय किए थे। ये आरोप भारतीय न्याय संहिता (BNS) की महत्वपूर्ण धाराओं के तहत लगाए गए हैं। इनमें मुख्य रूप से धारा 105, धारा 110, और धारा 118 (1) शामिल हैं। न्यायाधीश ने स्पष्ट किया है कि अगर मोरे को दोषी पाया जाता है, तो उसे गैर इरादतन हत्या के अपराध के लिए आजीवन कारावास की सजा हो सकती है।

अन्य आरोपियों को राहत

हालांकि, मामले में नामित दो अन्य आरोपियों 'एवे ट्रांस (एमयूएम) प्राइवेट लिमिटेड' के प्रबंध निदेशक रमेश कटिगंडला और 'मौर्या ट्रांस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड' के सीईओ राम सूर्यवंशी को अदालत ने बरी कर दिया है।

अदालत ने अपने फैसले में कहा कि इन दोनों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई आगे बढ़ाने के लिए पर्याप्त आधार नहीं थे। फिलहाल, केवल चालक संजय मोरे ही ट्रायल का सामना करेंगे, और इस मामले की सुनवाई अब शुरू होने वाली है।

(एजेंसी इनपुट के साथ)

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