ब्यूटी क्रीमों में 'जहर'! मरकरी-सीसा अधिक मिलने पर FDA ने बिक्री और उपयोग पर लगाई रोक, बैन होगी ये कंपनियां...

Mercury in Cosmetics: एफडीए ने गोरी, फेस फ्रेश गोल्ड और गोल्डन स्टार ब्यूटी क्रीम में मरकरी व सीसा की अधिक मात्रा मिलने पर बिक्री, उपयोग और वितरण पर रोक लगाते हुए तत्काल रिकॉल के आदेश दिए।
Mercury in Cosmetics FDA Bans Beauty Cream Companies Alert
त्वचा निखारने वाली क्रीम निकली खतरनाक (सोर्स:AI)
Updated on

Mercury in Cosmetics FDA Bans: त्वचा को निखारने के लिए ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल करनेवालों के लिए यह खबर बेहद महत्वपूर्ण है। एफडीए ने गोरी ब्यूटी क्रीम, फेस फ्रेश गोल्ड और गोल्डन स्टार ब्यूटी क्रीम के उपयोग को लेकर जन स्वास्थ्य चेतावनी जारी की है।

प्रयोगशाला जांच में इन उत्पादों में मरकरी और सीसा जैसी जहरीली भारी धातुओं की मात्रा निर्धारित सीमा से अधिक पाए जाने के बाद एफडीए ने इन्हें अमानक गुणवत्ता का घोषित किया है। विभाग ने इन उत्पादों की बिक्री, भंडारण, वितरण और उपयोग तत्काल बंद करने के साथ ही इन्हें बाजार से रिकॉल के निर्देश जारी किए हैं।

जांच में सामने आई गंभीर अनियमितताएं

एफडीए के अनुसार महाराष्ट्र की सरकारी प्रयोगशाला में जांच के दौरान गोरी ब्यूटी क्रीम, फेस फ्रेश गोल्ड और गोल्डन स्टार ब्यूटी क्रीम सुरक्षा मानकों पर खरी नहीं उतरीं। परीक्षण में इन उत्पादों में मरकरी और सीसा जैसी भारी धातुओं की मात्रा निर्धारित सीमा से अधिक पाई गई, जो लंबे समय तक उपयोग करने पर मानव स्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरा पैदा कर सकती है।

जांच में यह भी सामने आया कि इन क्रीमों के पैकेज पर निर्माता का नाम और पता दर्ज नहीं था। साथ ही बैच नंबर, निर्माण तिथि और समाप्ति तिथि जैसी अनिवार्य जानकारी भी अनुपस्थित थी। एफडीए ने इसे गंभीर अनियमितता मानते हुए कहा कि ऐसे उत्पादों की गुणवत्ता और प्रामाणिकता सुनिश्चित नहीं की जा सकती, इसलिए इनके उपयोग और बिक्री पर तत्काल रोक लगाई गई है।

तत्काल रिकॉल के निर्देश

एफडीए ने इन अनियमितताओं को गंभीर मानते हुए स्पष्ट किया कि ऐसी परिस्थितियों में उत्पादों की गुणवत्ता, सुरक्षा और प्रामाणिकता पर भरोसा नहीं किया जा सकता। इसी कारण विभाग ने संबंधित ब्यूटी क्रीमों की बिक्री, भंडारण, प्रदर्शन और वितरण पर तत्काल रोक लगाने के आदेश जारी किए हैं।

सभी खुदरा और थोक विक्रेताओं, वितरकों तथा ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म को निर्देश दिया गया है कि वे इन उत्पादों को तुरंत बाजार से हटाएं। जिन व्यापारियों के पास इन क्रीमों का स्टॉक मौजूद है, उन्हें रिकॉल प्रक्रिया तत्काल शुरू कर संबंधित एफडीए कार्यालय को इसकी सूचना देनी होगी।

विभाग ने चेतावनी दी है कि आदेशों का पालन नहीं करने पर नियमानुसार कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी, ताकि उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।

Navbharat Live
navbharatlive.com