Maharashtra Auto Taxi Marathi Rule Sarnaik Transport Minister: महाराष्ट्र में ऑटो-रिक्शा, टैक्सी और ऐप आधारित कैब चालकों के लिए व्यावहारिक मराठी का ज्ञान अनिवार्य कर दिया गया है। नियम का पालन नहीं करने पर चालक का लाइसेंस पहली बार में अधिकतम 3 महीने के लिए निलंबित किया जा सकेगा। दोबारा नियम तोड़ने पर लाइसेंस स्थायी रूप से रद्द किया जा सकता है। यह नियम मुंबई समेत पूरे महाराष्ट्र में लागू होगा।
राज्य के परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक ने बताया कि राज्य सरकार ने 'महाराष्ट्र मोटर वाहन (संशोधन) नियम, 2026' की अधिसूचना जारी कर यह बदलाव किया है। इसके तहत व्यावसायिक यात्री वाहन चलाने के लिए आवेदन करने वाले चालक के पास अन्य आवश्यक योग्यताओं के साथ मराठी भाषा का व्यावहारिक ज्ञान होना जरूरी होगा।
नए नियमों के तहत यदि किसी चालक के पास आवश्यक मराठी भाषा का ज्ञान नहीं पाया जाता है तो आरटीओ कारण दर्ज कर उसके ड्राइविंग लाइसेंस पर संबंधित वाहन चलाने की अनुमति को अधिकतम 3 महीने तक निलंबित कर सकता है। नियमों का लगातार उल्लंघन करने पर लाइसेंस स्थायी रूप से रद्द किया जा सकेगा।
ओला, उबर जैसी एप आधारित कैब के चालकों के लिए भी मराठी का व्यावहारिक ज्ञान अनिवार्य किया गया है। नियम 22 (3ए) के तहत ऐसे मामलों में आरटीओ को जांच के बाद कार्रवाई करने का अधिकार दिया गया है।
परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक ने कहा कि यात्रियों से प्रभावी संवाद, उनका पता और जरूरत समझने तथा सुरक्षित एवं सुगम यात्रा सुनिश्चित करने के लिए चालकों को स्थानीय भाषा का व्यावहारिक ज्ञान होना जरूरी है। नए संशोधन से नियमों की पुरानी अस्पष्टता दूर होगी और उनका प्रभावी पालन कराया जा सकेगा।