महाराष्ट्र में वोटर लिस्ट रिवीजन का नया शेड्यूल जारी, 17 अगस्त को ड्राफ्ट; 19 अक्टूबर को फाइनल सूची

Voter List Maharashtra: चुनाव आयोग ने महाराष्ट्र मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण का संशोधित कार्यक्रम जारी किया। 17 अगस्त को प्रारूप प्रकाशन और 19 अक्टूबर को अंतिम सूची आएगी।
ECI releases revised Special Intensive Revision schedule for Maharashtra voter lists, setting draft roll publication on Aug 17 and final list on Oct 19.
वोटर लिस्ट (सोर्स- सोशल मीडिया)
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Maharashtra BLO Door Verification: महाराष्ट्र में 1 अक्टूबर 2026 को अर्हता तिथि मानते हुए होने वाले एसआईआर (स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन) अर्थात 'विशेष गहन पुनरीक्षण' कार्यक्रम में संशोधन किया गया है। भारत निर्वाचन आयोग ने राज्य सरकार के अनुरोध पर नया कार्यक्रम जारी किया है। संशोधित कार्यक्रम के अनुसार मतदाता सूची का प्रारूप प्रकाशन अब 17 अगस्त को होगा, जबकि अंतिम मतदाता सूची 19 अक्टूबर 2026 को प्रकाशित की जाएगी।

घर-घर जाकर होगा सत्यापन निर्वाचन

आयोग के संशोधित कार्यक्रम के अनुसार बूथ लेवल अधिकारी (बीएलओ) 30 जून से 8 अगस्त 2026 तक घर-घर जाकर मतदाताओं का सत्यापन करेंगे। इसी अवधि में मतदान केंद्रों का युक्तिकरण और पुनर्व्यवस्थापन भी 8 अगस्त तक पूरा किया जाएगा। इसके बाद 17 अगस्त, सोमवार को प्रारूप मतदाता सूची प्रकाशित की जाएगी।

प्रारूप सूची के प्रकाशन के बाद 17 अगस्त से 16 सितंबर 2026 तक मतदाता सूची में नाम जोड़ने, हटाने या संशोधन के लिए दावे और आपत्तियां स्वीकार की जाएंगी। इन दावों और आपत्तियों का निस्तारण 17 अगस्त से 15 अक्टूबर 2026 के बीच किया जाएगा।

अंतिम मतदाता सूची 19 अक्टूबर को होगी जारी

सभी दावों और आपत्तियों के निपटारे के बाद 19 अक्टूबर 2026 को अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित की जाएगी। आयोग का उद्देश्य अद्यतन और त्रुटिरहित मतदाता सूची तैयार करना है, जिससे आगामी चुनावों में पात्र मतदाताओं को मतदान का अवसर मिल सके।

व्यापक प्रचार-प्रसार के निर्देश

निर्वाचन आयोग ने महाराष्ट्र के मुख्य निर्वाचन अधिकारी को निर्देश दिए हैं कि संशोधित कार्यक्रम की जानकारी सभी संबंधित अधिकारियों तक तत्काल पहुंचाई जाए। साथ ही उपलब्ध सभी माध्यमों से इसका व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाए। आयोग ने यह भी कहा है कि सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को संशोधित कार्यक्रम की लिखित सूचना उपलब्ध कराई जाए, ताकि पुनरीक्षण प्रक्रिया पारदर्शी और प्रभावी ढंग से पूरी हो सके।

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