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Maharashtra में खेल मैदानों में अब बन सकेंगे 5 स्टार होटल, नियमों में बड़ा बदलाव

Maharashtra Government ने खेल परिसरों में बड़ा बदलाव करते हुए 12 एकड़ से अधिक मैदानों में 30% क्षेत्र पर पंचतारांकित होटल और संबंधित इमारतों के निर्माण की अनुमति दी है।

  • Written By: अपूर्वा नायक
Updated On: Apr 14, 2026 | 09:20 AM

5 स्टार होटल (सौ. सोशल मीडिया )

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Maharashtra Sports Grounds: महाराष्ट्र सरकार ने राज्य के खेल ढांचे से जुड़े नियमों में बड़ा बदलाव किया है। नगर विकास विभाग द्वारा एकीकृत विकास नियंत्रण एवं प्रोत्साहन नियमावली (UDCPR) में संशोधन कर अब 12 एकड़ से अधिक क्षेत्रफल वाले खेल मैदानों और खेल परिसरों में पंचतारांकित होटल बनाने की अनुमति दे दी गई है।

नए नियमों के अनुसार, किसी भी बड़े खेल परिसर के कुल क्षेत्रफल के 30 प्रतिशत हिस्से में 5 स्टार होटल और खेल सुविधाओं से जुड़ी इमारतों का निर्माण किया जा सकेगा। इससे पहले इन परिसरों में केवल दर्शक दीर्घाएं, खिलाड़ियों के लिए आवास, प्रशिक्षण केंद्र और प्रशासनिक कार्यालय बनाने की ही अनुमति थी।

Maharashtra में पहली बार मैदान के भीतर होटल की अनुमति

अब तक वानखेड़े स्टेडियम और डी.वाई. पाटिल स्टेडियम जैसे बड़े मैदानों के आसपास होटल मौजूद थे, लेकिन मैदान के भीतर होटल निर्माण की अनुमति पहली बार दी गई है। इस फैसले से खेल परिसरों के व्यावसायिक उपयोग का रास्ता खुल गया है।

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सुझाव और आपत्तियां आमंत्रित

सरकार ने इस संशोधन को तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया है, हालांकि इस पर जनता और संबंधित संस्थाओं से आपत्तियां और सुझाव भी मांगे गए हैं। सरकार ने स्पष्ट किया है कि जरूरत पड़ने पर नियमों में आगे बदलाव किया जा सकता है।

खेल संस्थाओं का विरोध

इस निर्णय को लेकर कई खेल संस्थाओं ने नाराजगी जताई है। उनका कहना है कि इससे खेलों का मूल उद्देश्य प्रभावित होगा और मैदानों का व्यावसायीकरण बढ़ेगा। कुछ संगठनों ने इसे खिलाड़ियों और खेलों के हितों के खिलाफ बताया है।

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विकास बनाम खेल हित की बहस

सरकार का मानना है कि इस फैसले से खेल परिसरों का आधुनिक विकास होगा और अंतरराष्ट्रीय स्तर की सुविधाएं उपलब्ध होंगी। वहीं, विरोध करने वाले इसे खेल के मूल स्वरूप के लिए खतरा मान रहे हैं। ऐसे में यह फैसला अब विकास और खेल हितों के बीच बहस का विषय बन गया है।

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Published On: Apr 14, 2026 | 09:20 AM

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