

Maharashtra New School Transfer Policy 2026: महाराष्ट्र सरकार ने राज्यभर में स्कूलों के मनमाने स्थानांतरण पर रोक लगाने के लिए नई और कड़ी नीति लागू कर दी है।
अब स्कूलों को केवल खतरनाक इमारत, प्राकृतिक आपदा, विकास परियोजना या अपर्याप्त भौतिक सुविधाओं जैसी विशेष परिस्थितियों में ही स्थानांतरण की अनुमति मिलेगी।
नए नियमों के तहत आरटीई मानकों का पालन, विद्यार्थियों का शत-प्रतिशत आधार प्रमाणीकरण, दूरी सीमा का पालन और अतिरिक्त शिक्षकों के समायोजन जैसी शर्तें अनिवार्य कर दी गई हैं। सरकार का दावा है कि इस फैसले से विद्यार्थियों की शिक्षा प्रभावित होने से बचेगी और स्कूलों के नाम पर होने वाली अनियमितताओं पर अंकुश लगेगा।
मुंबई से नवभारत लाइव के लिए धीरेंद्र उपाध्याय की रिपोर्ट