मुंबई: लेक लाडकी योजना की प्रक्रिया हुई आसान, बेटियों को सीधे बैंक खाते में मिलेगी ₹1.01 लाख की मदद

Lek Ladki Yojana: महाराष्ट्र सरकार ने लेक लाडकी योजना की प्रक्रिया आसान कर दी है। अब कम दस्तावेजों में ऑनलाइन आवेदन होगा और पात्र बेटियों को ₹1.01 लाख की सहायता सीधे बैंक खाते में मिलेगी।
Maharashtra Lek Ladki Yojana
लेक लाडकी योजना(सोर्स: AI)
Published on: 
Updated on: 

Maharashtra Lek Ladki Yojana: महाराष्ट्र सरकार ने राज्य की बेटियों को सशक्त बनाने के उद्देश्य से शुरू की गई 'लेक लाडकी' (लाडली बेटी) योजना को अधिक सुलभ और पारदर्शक बना दिया है।

महिला एवं बाल विकास मंत्री आदिती तटकरे के अनुसार, अब लाभार्थियों को आवेदन के लिए कम से कम दस्तावेज देने होंगे और योजना की पूरी राशि सीधे उनके बैंक खाते (DBT) में जमा की जाएगी। इस नए कदम से अब अधिक से अधिक पात्र लड़कियों को बिना किसी प्रशासनिक रुकावट के समय पर योजना का लाभ मिल सकेगा।

आपले सरकार पोर्टल से सीधा ऑनलाइन आवेदन

अभिभावक अब आपले सरकार पोर्टल के माध्यम से सीधे ऑनलाइन आवेदन दर्ज करा सकते हैं। पहचान प्रक्रिया में आसानी के लिए माता-पिता और बच्ची का ई-केवाईसी किया जाएगा. इसके माध्यम से आवश्यक जानकारी अपने आप दर्ज हो जाएगी, जिससे बार-बार दस्तावेज जमा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। साथ ही योजना के अगले चरणों के लाभ के लिए बार-बार नया आवेदन भी नहीं करना होगा।

विभिन्न चरणों में मिलेगी 1.01 लाख रुपए की मदद

इस योजना का मुख्य उद्देश्य लड़कियों की शिक्षा को बढ़ावा देना और उनके भविष्य को सुरक्षित करना है। 1 अप्रैल 2023 या उसके बाद जन्मी पात्र बच्चियों को कुल 1,01,000 रुपए की वित्तीय सहायता दी जाती है। इसमें बच्ची के जन्म पर 5,000 रुपए, पहली कक्षा में दाखिले पर 6,000 रुपए, छठी कक्षा में 7,000 रुपए, ग्यारहवीं कक्षा में 8,000 रुपए और 18 वर्ष की आयु पूरी होने पर 75,000 रुपए की राशि शामिल है।

Maharashtra Lek Ladki Yojana
स्पेन जाएंगे गोविंदा: दहीहंडी उत्सव UNESCO ले जाने की तैयारी, सांस्कृतिक विरासत को वैश्विक पहचान दिलाने की पहल

पात्रता और आवेदन की समय-सीमा

योजना का लाभ उठाने के लिए परिवार का महाराष्ट्र का निवासी होना और उनके पास पीला या केसरी राशन कार्ड होना अनिवार्य है। 1 अप्रैल 2024 से पात्र लाभार्थी 15 अगस्त 2027 तक अपना आवेदन जमा कर सकते हैं। इसके बाद नए मामलों में बच्ची के जन्म के एक वर्ष के भीतर आवेदन करना आवश्यक होगा।

Navbharat Live: Hindi News
navbharatlive.com