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हाईराइज बिल्डिंग्स पर हाई अलर्ट! महाराष्ट्र में लागू हुए नए सुरक्षा नियम, सरकार ने जारी की गाइडलाइन

Maharashtra News: बंबई हाईकोर्ट के आदेश पर महाराष्ट्र के नगरीय विकास विभाग ने ऊंची इमारतों के लिए सुरक्षा दिशानिर्देश जारी किए हैं। यह सभी नगर पालिकाओं और नगर परिषदों पर लागू होंगे।

  • By आकाश मसने
Updated On: Aug 24, 2025 | 07:56 AM

प्रतीकात्मक तस्वीर (सोर्स: सोशल मीडिया)

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Safety Guidelines for High Rise Buildings: बंबई उच्च न्यायालय ने महाराष्ट्र की सभी नगर पालिकाओं और नगर परिषदों को ऊंची इमारतों के निर्माण में सुरक्षा उपायों से संबंधित दिशानिर्देशों का कड़ाई से पालन करने का निर्देश दिया है। राज्य के नगरीय विकास विभाग ने न्यायालय के निर्देशानुसार 20 अगस्त 2025 को ये दिशानिर्देश जारी किए हैं।

विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों के आधार पर नगरीय विकास विभाग ने सुरक्षा संबंधी दिशानिर्देश जारी किए हैं, जो मुंबई महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण, एमएसआरडीसी सहित सभी नियोजन प्राधिकरणों पर लागू होंगे।

ये दिशानिर्देश निर्माण स्थल पर काम करने वाले और वहां से गुजरने वाले निर्दोष लोगों को अप्रिय घटनाओं से बचाने के उद्देश्य से बनाए गए हैं। नगरीय विकास विभाग ने विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों को अधिसूचित करके अपनी वेबसाइट पर भी अपलोड कर दिया है।

नियम तोड़ने वालों पर होगी कार्रवाई

न्यायमूर्ति गिरीश कुलकर्णी और न्यायमूर्ति मंजूषा देशपांडे की पीठ ने स्पष्ट किया है कि दिशानिर्देश के सुरक्षा उपायों की अनदेखी भवन निर्माण अनुमति का उल्लंघन माना जाएगा। ऐसी स्थिति में, नियम तोड़ने वालों के विरुद्ध दीवानी और आपराधिक दोनों तरह की कार्रवाई की जाएगी।

यह भी पढ़ें:- आंदोलन करने से पहले ये काम जरूर कर लें मनोज जरांगे, मंत्री चंद्रकात पाटिल ने दी नसीहत

मानदंडों का कड़ाई से पालन करने के निर्देश

दिशानिर्देशों के तहत, योजना प्राधिकरण के अधिकारी इमारतों के अत्यधिक निर्माण पर विशेष नज़र रखें और निर्धारित मानदंडों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करें। यदि कोई नियमों का पालन नहीं करता है, तो निर्माण कार्य रोकने के लिए नोटिस जारी किया जाए और तत्काल कार्रवाई की जाए। मानव जीवन की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, विकास अनुमति और आईओडी में सुरक्षा नियंत्रण उपायों का कड़ाई से पालन किया जाना चाहिए।

बॉम्बे हाई कोर्ट ने दिशानिर्देशों की एक प्रति और विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट सभी नगर निगम आयुक्तों, मुख्य अधिकारियों और विभिन्न योजना प्राधिकरणों को भेजने का निर्देश दिया है। हाल ही में, भिवंडी में मेट्रो साइट पर लोहे की छड़ गिरने से एक युवक के घायल होने का मामला सामने आया था। इसके बाद न्यायालय ने इस मुद्दे पर सुनवाई शुरू की।

Maharashtra high rise building safety guidelines bombay hc order 2025

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Published On: Aug 24, 2025 | 07:56 AM

Topics:  

  • Bombay High Court
  • Maharashtra News
  • Mumbai News

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