प्रतीकात्मक तस्वीर (सोर्स - AI) 
मुंबई

महायुति सरकार का बड़ा फैसला: NHM के 15,010 संविदा कर्मचारियों का समायोजन, 1,153 करोड़ का वार्षिक बजट मंजूर

NHM Maharashtra: महाराष्ट्र की महायुति सरकार ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (NHM) के 15,010 संविदा कर्मियों को मुख्यधारा में शामिल करने की मंजूरी दी है। इस पर ₹1,153.60 करोड़ खर्च होंगे।

रूपम सिंह

NHM Maharashtra Contract Workers: राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के संविदा कर्मचारियों को महायुति सरकार ने बड़ी राहत दी है। राज्य सरकार ने 15,010 कर्मियों के समायोजन पर अपनी अंतिम मुहर लगा दी है। इस ऐतिहासिक फैसले के तहत 10 वर्ष से अधिक की निरंतर सेवा पूरी कर चुके अनुभवी कर्मचारियों के लिए विशेष रूप से अधिसंख्य पद सृजित किए गए हैं। इन सभी कर्मचारियों को मुख्यधारा में शामिल करने और उनके सुरक्षित भविष्य के लिए सरकार ने 1,153।60 करोड़ रुपए के भारी-भरकम वार्षिक खर्च को भी हरी झंडी देते हुए मंजूरी दे दी है।

पात्र कर्मचारियों को मिलेंगे सभी तरह के लाभ

पात्र कर्मचारियों को संबंधित पद का न्यूनतम मूल वेतन, महंगाई भत्ता और यात्रा भत्ता मिलेगा। साथ ही वर्तमान वेतन पूरी तरह से सुरक्षित रहेगा। हालांकि उन्हें पदोन्नति, एसीपी, पेंशन या पारिवारिक पेंशन का लाभ नहीं मिलेगा। ये पद व्यक्तिनिष्ठ होंगे और कर्मचारी के सेवानिवृत्त होने, इस्तीफा देने या सेवा समाप्त होने पर स्वतः समाप्त हो जाएंगे। सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि भविष्य में एनएचएम में नियुक्तियां मुख्यतः आउटसोर्सिंग या सेवा अनुबंध प्रणाली से की जाएंगी।

25 जून की मंत्रिमंडल बैठक के निर्णय के आधार पर शासनादेश

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार, सार्वजनिक स्वास्थ्य व परिवार कल्याण मंत्री प्रकाश आबिटकर और राज्यमंत्री मेघना साकोरे-बोर्डीकर के प्रयासों के बाद यह निर्णय लिया गया। इससे पहले 14 मार्च 2024 को मंत्रिमंडल ने सेवा समायोजन का निर्णय लिया था, जिसमें 4 नवंबर 2025 को संशोधन किया गया।

इसके लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित अंतर विभागीय समिति की सिफारिशों और 25 जून की मंत्रिमंडल बैठक के निर्णय के आधार पर यह शासनादेश जारी हुआ। निर्णय के अनुसार 25 जून तक तकनीकी अवकाश को छोड़कर लगातार 10 वर्ष या उससे अधिक सेवा पूरी करने वाले कर्मचारियों को एकमुश्त विशेष प्रावधान के तहत अधिसंख्य पदों पर नियुक्त किया जाएगा। पदों की समकक्षता कार्य की प्रकृति, जिम्मेदारियों, मुंबई शैक्षणिक योग्यता, सेवा नियम, वर्तमान मानदेय और सातवें वेतन आयोग के वेतनमान के आधार पर तय होगी।

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