महाराष्ट्र में फिल्म कलाकारों के लिए बनेंगे अलग लेबर नियम, सामाजिक सुरक्षा और वेतन पर फोकस

Maharashtra Government फिल्म कलाकारों और तकनीशियनों के लिए नए श्रम नियम बनाने जा रही है। सामाजिक सुरक्षा, वेतन, बीमा और कार्य घंटे तय करने के लिए विशेषज्ञों से सुझाव लेकर अंतिम मसौदा तैयार होगा।
Akash Fundkar
आकाश फुंडकर (सौ. सोशल मीडिया )
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Maharashtra Film Artist New Labour Rules: फिल्म उद्योग से जुड़े लोगों के अच्छे दिन आएंगे। नए लेबर लॉ के अनुसार, फिल्म कलाकारों के लिए अलग नियम बनाए जाएंगे और इसका मसौदा तैयार होने के बाद कला क्षेत्र के जानकारों व संबंधित संस्थाओं से सुझाव मांगे जाएंगे।

श्रम मंत्री आकाश फुंडकर ने बुधवार को बताया कि प्राप्त सुझावों पर सकारात्मक विचार करने के बाद अंतिम नियम तैयार किए जाएंगे। नए कानून के अनुसार फिल्म कलाकारों के लिए अलग नियम बनाने के संबंध में फुंडकर की अध्यक्षता में मंत्रालय में एक बैठक आयोजित की गई।

श्रम संहिता के प्रावधानों के कार्यान्वयन पर चर्चा

इसमे श्रम विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव आई ए कुंदन, श्रम आयुक्त एच पी तुन्मोड, उप सचिव रोशनी पाटिल, फिल्म एक्ट्रेस पद्मिनी कोल्हापुरे व पूनम ढिल्लों समेत अन्य उपस्थित थे।

बैठक में फिल्म उद्योग के कलाकारों, तकनीशियनों और श्रमिकों की सामाजिक सुरक्षा, वेतन, बीमा, कार्य घंटे, कल्याणकारी योजनाओं और श्रम संहिता के प्रावधानों के कार्यान्वयन पर विस्तार से चर्चा की गई। मंत्री ने कहा कि कलाकारों के कल्याणके लिए अलग नियम बनाकर उन्हें कानूनी संरक्षण प्रदान करने पर विशेष जोर दिया गया।

कलाकारों व संबंधित कर्मचारियों के लाभ के लिए नियम

नए श्रम संहिता के ढांचे के भीतर, फिल्म उद्योग में कलाकारों और संबंधित कर्मचारियों के लाभके लिए स्पष्ट और प्रभावी नियम तैयार किए जाएंगे। इसके अलावा उनकी सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा के लिए आवश्यक उपाय लागू किए जाएंगे, बैठक में फिल्म उद्योग के विभिन्न विभागों में कलाकारों, तकनीशियनों, सहायकों और कर्मचारियों की समस्याओं पर भी चर्चा की गई।

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