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आर्केस्ट्रा की आड़ में चलने वाले डांस बार पर CM फडणवीस की नजर, सदन में बोले- कानून में होगा बदलाव

CM Fadnavis On Dance Bar Law Amendment: महाराष्ट्र सरकार डांस बार पर सख्ती के लिए पुलिस अधिनियम में संशोधन करेगी। अब डांस बार चलाने के लिए अलग लाइसेंस अनिवार्य होगा, नियम तोड़ने पर लाइसेंस रद्द होगा।

  • Written By: आलोक उमाकृष्ण
Updated On: Jun 30, 2026 | 07:06 PM

CM देवेंद्र फडणवीस (फोटो सोर्स-सोशल मीडिया)

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Maharashtra CM Fadnavis On Dance Bar Law Amendment: राज्य में डांस बार पर नियंत्रण रखने वाले मौजूदा कानून की खामियों को दूर करने के लिए राज्य सरकार महाराष्ट्र पुलिस अधिनियम में संशोधन करेगी। यह जानकारी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने विधानसभा में दी। संशोधन के बाद डांस बार चलाने के लिए महाराष्ट्र डांस बार कानून के तहत ही लाइसेंस लेना अनिवार्य होगा। इससे पुलिस कानून के तहत केवल परफॉर्मिंग लाइसेंस लेकर डांस बार चलाने की प्रथा बंद होगी।

ठाणे जिले में देर रात तक चलने वाले ऑर्केस्ट्रा बार से जुड़े सदस्य नाना पटोले के सवाल का जवाब देते हुए मुख्यमंत्री फडणवीस ने कहा कि डांस बार पर कई पाबंदियां होने के बावजूद कुछ प्रतिष्ठान पुलिस कानून के तहत परफॉर्मिंग लाइसेंस लेकर असल में डांस बार चला रहे हैं। इस गड़बड़ी को रोकने के लिए पुलिस कानून में संशोधन किया जा रहा है, जिसके बाद डांस बार चलाने वाले सभी प्रतिष्ठानों को डांस बार कानून की सभी शर्तों व पाबंदियों का पालन करना अनिवार्य होगा।

बार-बार उल्लंघन करने वालों का लाइसेंस होगा रद्द

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने विधानसभा में स्पष्ट किया कि राज्य सरकार डांस बार और ऑर्केस्ट्रा बार से जुड़े नियमों का उल्लंघन करने वाले प्रतिष्ठानों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने बताया कि जिन प्रतिष्ठानों पर बार-बार नियम तोड़ने, अवैध गतिविधियों में शामिल होने या गंभीर अपराधों में संलिप्त होने के आरोप सामने आए हैं, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा रही है।

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ऐसे मामलों में संबंधित पुलिस अधिकारियों की भूमिका की भी जांच होगी और लापरवाही या मिलीभगत पाए जाने पर उनके विरुद्ध विभागीय कार्रवाई की जाएगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि बार-बार उल्लंघन करने वाले प्रतिष्ठानों का लाइसेंस स्थायी रूप से रद्द करने का प्रस्ताव विधि एवं न्याय विभाग को भेजा गया है, ताकि भविष्य में ऐसे मामलों पर प्रभावी नियंत्रण रखा जा सके और कानून का कड़ाई से पालन सुनिश्चित हो।

#विधानसभाप्रश्नोत्तरे
राज्यात #डान्सबार वर नियंत्रण ठेवण्यासाठी करण्यात आलेल्या विद्यमान कायद्यातील पळवाटा बंद करण्यासाठी राज्य सरकार महाराष्ट्र पोलीस अधिनियमात दुरुस्ती करणार असल्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले. या दुरुस्तीनंतर डान्स बार चालविण्यासाठी… pic.twitter.com/ijGvgyAl6X
— MAHARASHTRA DGIPR (@MahaDGIPR) June 30, 2026

यह भी पढ़ेः- महाराष्ट्र में मछली पकड़ने पर अब 76 दिनों तक प्रतिबंध, मछुआरों की वर्षों पुरानी मांग पूरी

रिकॉर्डेड संगीत पर नृत्य की इजाजत नहीं

सीएम देवेंद्र ने यह भी बताया कि ठाणे पुलिस आयुक्तालय क्षेत्र में रिकॉर्डेड संगीत पर नृत्य के एक भी लाइसेंस को मंजूरी नहीं दी गई है। जनवरी से 12 जून 2026 के बीच नियम उल्लंघन के 18 मामले दर्ज किए गए हैं, जिनमें से नौ में आरोपपत्र दाखिल हो चुका है।

Maharashtra cm fadnavis on dance bar law amendment license rules

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Published On: Jun 30, 2026 | 06:59 PM

Topics:  

  • administrative rule
  • Dance Bar
  • Devendra Fadnavis
  • Law and Order
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