दाऊद को मारने की कोशिश करने वाला पूर्व गैंगस्टर कुमार पिल्ले 9 साल बाद हांगकांग लौटा, सभी मामलों से हुआ बरी

Kumar Pilley Returns Hong Kong: दाऊद इब्राहिम की हत्या की साजिश रचने वाला पूर्व गैंगस्टर कुमार पिल्ले भारत में 9 साल कानूनी लड़ाई लड़ने के बाद सभी प्रत्यर्पण योग्य मामलों में बरी हो गया।
Kumar Pilley Returns Hong Kong News
गैंगस्टर कुमार पिल्लई (सोर्स: सोशल मीडिया)
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Kumar Pilley Returns Hong Kong News: कुख्यात भगौड़े दाऊद इब्राहिम को मारने की कोशिश करने वाला पूर्व गैंगस्टर कुमार पिल्ले, भारत में नौ साल जेल में बिताने के बाद पिछले सप्ताह गुरुवार को हांगकांग लौट गया है।

मुंबई की एक विशेष अदालत ने उसे वापस भेजने का आदेश दिया है। जिसके बाद उसने भारत के बजाय हांगकांग में एक बेहतर जीवन जीने का विकल्प चुना, जहाँ की नागरिकता उसके पास पहले से है।

प्रत्यर्पण और कानूनी पेच

कुमार पिल्ले हत्या जबरन वसूली और हत्या के प्रयास सहित कई मामलों में शामिल था। वह 1990 में सिंगापुर और हांगकांग भाग गया था। जहाँ उसने इलेक्ट्रॉनिक सामान का कारोबार शुरू किया।

साल 2016 में उसे सिंगापुर से भारत प्रत्यर्पित किया गया था। भारत को उसके खिलाफ केवल तीन मामलों में मुकदमा चलाने की अनुमति थी, और इन तीनों मामलों में बरी होने के बाद अदालत ने उसे रिहा कर दिया है।

बदले की आग और अपराध की दुनिया

कुमार पिल्ले कभी टेक्सटाइल इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा था। लेकिन पूर्वी उपनगरों में दबदबा रखने वाले उसके पिता कृष्णा पिल्ले की दाऊद के गुर्गे लाल सिंह चौहान ने हत्या कर दी थी। पिता की मौत का बदला लेने के लिए कुमार ने इंजीनियरिंग छोड़ दी और अपराध की दुनिया में कदम रखा।

उसने बोरीवली में लाल सिंह चौहान को मार गिराया। इसके बाद दाऊद को मारने के लिए उसने 'मस्त्यगंधा' नाम की नाव से दो शूटर दुबई भी भेजे थे। लेकिन दाऊद को इसकी भनक लग गई और यह प्रयास असफल रहा। फरवरी 2026 में, सत्र न्यायालय ने मुंबई पुलिस द्वारा 2007 के एक लंबित मामले में जारी गैर-जमानती वारंट को रद्द कर दिया। अदालत ने कहा कि गैर-प्रत्यर्पण योग्य अपराध के लिए उस पर केस नहीं चलाया जा सकता। अब यदि जांच एजेंसियां उस पर अन्य मामलों में मुकदमा चलाना चाहती हैं, तो उन्हें नई कानूनी अनुमति लेनी होगी।

पिल्ले को तीन मामलों में बरी कर दिया गया

  • 2013 विक्रोली जबरन वसूली: 75 लाख की फिरौती मांगने के आरोप में दिसंबर 2020 में बरी।
  • 2009 विक्रोली गोलीबारी: डेवलपर को धमकाने और गोली मारने की साजिश के आरोप में अप्रैल 2022 में बरी।
  • 2009 कंजूरमार्ग गोलीबारी: डेवलपर के ऑफिस पर गोली चलाने के आरोप में मार्च 2024 में मकोका कोर्ट से बरी।
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