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‘कोल्डप्ले कॉन्सर्ट’ के टिकट बिक्री में गड़बड़ी, हाईकोर्ट की सख्त टिप्पणी, कहा- एक्शन लेना राज्य की जिम्मेदारी
- Written By: आंचल लोखंडे
उच्च न्यायालय ने कहा कि ब्रिटिश बैंड ‘कोल्डप्ले' के संगीत समारोह के टिकटों की बिक्री में गड़बड़ी को लेकर चिंता जाहिर करने वाली याचिका महत्वपूर्ण है, लेकिन इस विषय में महाराष्ट्र सरकार को उचित कार्रवाई करनी चाहिए।

‘कोल्डप्ले कॉन्सर्ट' के टिकट बिक्री में गड़बड़ी। (सौजन्यः सोशल मीडिया)
मुंबई: 2016 के बाद 8 साल बाद ‘कोल्डप्ले कॉन्सर्ट’ का भारत में पहला प्रदर्शन 18, 19 और 21 जनवरी को नवी मुंबई के डीवाई पाटिल स्टेडियम में होने जा रहा है। बैंड अपने शानदार लाइव प्रदर्शनों के लिए जाना जाता है, जिसमें शानदार लाइट डिस्प्ले, आतिशबाजी और एक सेट लिस्ट शामिल है जिसमें उनके नवीनतम एल्बम, म्यूज़िक ऑफ़ द स्फीयर्स के गाने, उनके आगामी प्रोजेक्ट, मून म्यूज़िक के नए सिंगल्स और उनकी व्यापक डिस्कोग्राफी से प्रिय क्लासिक्स शामिल हैं।
‘कोल्डप्ले कॉन्सर्ट’ को लेकर जहां लोगों में काफी उत्साह का माहौल है, वहीं कई अन्य कारणों से भी यह शो चर्चा और विवादों में फंसा हुआ है। जिनमें अत्यधिक भीड़ के कारण मंच पर बच्चे भाग नहीं ले सकेंगे, यह आदेश दिया गया था। अब शो के टिकट बिक्री में गड़बड़ी का मुद्दा भी अदालत तक पहुंच गया है।
टिकटों की बिक्री में गड़बड़ी चिंताजनक
उच्च न्यायालय ने कहा कि ब्रिटिश बैंड ‘कोल्डप्ले’ के संगीत समारोह के टिकटों की बिक्री में गड़बड़ी को लेकर चिंता जाहिर करने वाली याचिका महत्वपूर्ण है, लेकिन इस विषय में महाराष्ट्र सरकार को उचित कार्रवाई करनी चाहिए। मुख्य न्यायाधीश डीके उपाध्याय और न्यायमूर्ति अमित बोरकर की खंडपीठ ने कहा कि वकील अमित व्यास द्वारा दायर याचिका वास्तव में प्रमुख आयोजनों के लिए ऑनलाइन टिकट बिक्री को विनियमित करने और उसकी निगरानी के महत्व को उजागर करती है। विशेष तौर पर कालाबाजारी, धोखाधड़ी और राजस्व हानि के आरोपों का समाधान किया जाना चाहिए।
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कार्रवाई राज्य का विषय
उच्च न्यायालय ने कहा, “हालांकि, कोई भी विधायी या नीतिगत पहल संवैधानिक व वैधानिक योजना के तहत सक्षम अधिकारियों द्वारा ही शुरू की जानी चाहिए।” न्यायालय ने कहा कि ऑनलाइन टिकट बिक्री के मुद्दों के समाधान के लिए प्रभावी कानून, नियम और विनियमन बनाने या उनमें संशोधन करने का अधिकार उपयुक्त विधायिका,कार्यपालिका यानी सरकार को है।
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न्यायालय हस्तक्षेप नहीं कर सकता
अदालत ने 10 जनवरी को याचिका को यह कहते हुए खारिज कर दिया था कि इसमें उठाए गए मुद्दे विधायी क्षेत्र से संबंधित हैं और इसलिए न्यायालय इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकता। बता दें कि ब्रिटिश रॉक बैंड अपने ‘म्यूजिक ऑफ द स्फीयर्स वर्ल्ड टूर’ के हिस्से के रूप में 18, 19 और 21 जनवरी को नवी मुंबई के डीवाई पाटिल स्टेडियम में तीन दिवसीय संगीत समारोह का आयोजन करेगा।
कोल्डप्ले बैंड ने 7 बार जीते ग्रैमी अवॉर्ड
कोल्डप्ले बैंड की शुरुआत साल 1997 में लंदन में हुई थी। क्रिस मार्टिन, जॉनी बकलैंड, गाय बैरीमैन, विल चैम्पियन और फिल हार्वे इस बैंड के मेंबर हैं। 39 नॉमिनेशन में कोल्डप्ले 7 बार ग्रैमी अवॉर्ड हासिल कर चुका है। जिस कारण लोगो में इसकी अत्याधिक धुन सवार है।
(एजेंसी इनपुट के साथ)
Irregularities in coldplay concert ticket sales are worrisome but action is a state matter high court said
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