Hindi news, हिंदी न्यूज़, Hindi Samachar, हिंदी समाचार, Latest Hindi News
X
  • देश
  • महाराष्ट्र
  • विदेश
  • खेल
  • मनोरंजन
  • नवभारत विशेष
  • वायरल
  • धर्म
  • लाइफ़स्टाइल
  • बिज़नेस
  • करियर
  • टेक्नॉलजी
  • हेल्थ
  • ऑटोमोबाइल
  • वीडियो
  • चुनाव

  • ई-पेपर
  • देश
  • महाराष्ट्र
  • विदेश
  • राजनीति
  • खेल
  • लाइफ़स्टाइल
  • क्राइम
  • नवभारत विशेष
  • मनोरंजन
  • बिज़नेस
  • वेब स्टोरीज़
  • वायरल
  • अन्य
    • ऑटोमोबाइल
    • टेक्नॉलजी
    • करियर
    • धर्म
    • हेल्थ
    • टूर एंड ट्रैवल
    • वीडियो
    • फोटो
    • चुनाव
  • देश
  • महाराष्ट्र
  • विदेश
  • खेल
  • क्राइम
  • लाइफ़स्टाइल
  • मनोरंजन
  • नवभारत विशेष
  • वायरल
  • राजनीति
  • बिज़नेस
  • ऑटोमोबाइल
  • टेक्नॉलजी
  • हेल्थ
  • धर्म
  • वेब स्टोरीज़
  • करियर
  • टूर एंड ट्रैवल
  • वीडियो
  • फोटो
  • चुनाव
In Trends:
  • Bihar Assembly Election 2025 |
  • Diwali 2025 |
  • ICC Women’s Cricket World Cup |
  • Donald Trump |
  • Weather Update |
  • Share Market
Follow Us
  • वेब स्टोरीज
  • फोटो
  • विडियो
  • फटाफट खबरें

गैरकानूनी होर्डिंग मामले में हाई कोर्ट का निर्णय सुरक्षित, क्या BMC अधिकारियों पर होगी कार्रवाई?

Mumbai News: हाई कोर्ट ने गैरकानूनी होर्डिंग मामले में अपना निर्णय सुरक्षित रखा है। अदालत ने बीएमसी अधिकारियों की लापरवाही पर विभागीय कार्रवाई का संकेत भी दिया है।

  • By सोनाली चावरे
Updated On: Oct 16, 2025 | 09:24 AM

बॉम्बे हाई कोर्ट (pic credit; social media)

Follow Us
Close
Follow Us:

Illegal Hoardings in Maharashtra: महाराष्ट्र में अवैध होर्डिंग और बैनर को लेकर हाई कोर्ट में चल रही याचिकाओं पर बुधवार को सुनवाई पूरी हुई। न्यायमूर्ति रेवती मोहिते-डेरे और न्यायमूर्ति संदेश पाटिल की खंडपीठ ने याचिका पर अपना निर्णय सुरक्षित रख लिया। पिछली सुनवाई में कोर्ट ने चेतावनी दी थी कि यदि शिकायतों का समय पर निपटारा नहीं किया गया तो बीएमसी अधिकारियों के खिलाफ विभागीय जांच के आदेश दिए जा सकते हैं।

राज्य और मुंबई में राजनीतिक दलों द्वारा लगाए गए अवैध बैनर और होर्डिंग के खिलाफ कई जनहित याचिकाएँ हाई कोर्ट में दाखिल की गई थीं। अदालत ने इसे गंभीरता से लिया और 30 जनवरी 2017 को राज्य सरकार और महानगरपालिकाओं को सार्वजनिक स्थलों पर अवैध होर्डिंग रोकने के निर्देश जारी किए थे।

कोर्ट ने बुधवार को सुनवाई करते हुए कहा कि यदि नोडल अधिकारी अपने दायित्वों का पालन नहीं करते या लापरवाही बरतते हैं, तो अदालत स्वयं विभागीय कार्रवाई का आदेश दे सकती है। अब यह देखना होगा कि क्या बीएमसी अधिकारियों की लापरवाही साबित होती है और अदालत उनके खिलाफ सख्त निर्देश देती है।

इसे भी पढ़ें- BMC शिक्षक भर्ती घोटाले पर बवाल, फर्जी जाति प्रमाणपत्र से मिली नौकरी, सूचना आयुक्त ने दिए सख्त आदेश

हाई कोर्ट ने अगली सुनवाई 6 नवंबर को तय की है। विशेषज्ञों का कहना है कि इस निर्णय से न केवल अवैध होर्डिंगों पर रोक लगेगी, बल्कि अधिकारियों की जवाबदेही और पारदर्शिता सुनिश्चित होगी। अदालत का यह रुख यह संदेश देता है कि सार्वजनिक संपत्ति और कानून का पालन सभी के लिए जरूरी है।

सामाजिक और राजनीतिक विशेषज्ञों के अनुसार, इस मामले का निपटारा भविष्य में सार्वजनिक स्थलों पर अवैध प्रचार सामग्री के खिलाफ मिसाल बन सकता है। जनता और नागरिक संगठन भी हाई कोर्ट के आदेश की निगरानी कर रहे हैं, ताकि कानून के उल्लंघन पर सख्त कार्रवाई हो।

High court reserves decision in maharashtra illegal hoarding case

Get Latest   Hindi News ,  Maharashtra News ,  Entertainment News ,  Election News ,  Business News ,  Tech ,  Auto ,  Career and  Religion News  only on Navbharatlive.com

Published On: Oct 16, 2025 | 09:23 AM

Topics:  

  • Maharashtra
  • Maharashtra News
  • Mumbai
  • Mumbai News

सम्बंधित ख़बरें

1

पूर्व मंत्री बच्चू कड़ू ने दी मनपा में दस्तक, नागपुर में ‘महाएल्गार आंदोलन’ के लिए मांगी सुविधाएं

2

Pune में घरेलू हिंसा का सबसे बड़ा मामला, पति की मारपीट से पत्नी और भ्रूण की मौत

3

चुनाव से पहले कांग्रेस को बड़ा झटका, एटापल्ली नगराध्यक्ष-उपाध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित

4

Maharashtra के बांधों में 10 साल का रिकॉर्ड! उपयोगी जलसंचय 91.41% तक पहुँचा

Popular Section

  • देश
  • विदेश
  • खेल
  • लाइफ़स्टाइल
  • बिज़नेस
  • वेब स्टोरीज़

States

  • महाराष्ट्र
  • उत्तर प्रदेश
  • मध्यप्रदेश
  • दिल्ली NCR
  • बिहार

Maharashtra Cities

  • मुंबई
  • पुणे
  • नागपुर
  • ठाणे
  • नासिक
  • अकोला
  • वर्धा
  • चंद्रपुर

More

  • वायरल
  • करियर
  • ऑटो
  • टेक
  • धर्म
  • वीडियो

Follow Us On

Contact Us About Us Disclaimer Privacy Policy
Marathi News Epaper Hindi Epaper Marathi RSS Sitemap

© Copyright Navbharatlive 2025 All rights reserved.