मुंबई के 3 मशहूर होटलों पर FDA की बड़ी कार्रवाई, खाद्य लाइसेंस निलंबित, रसोई में मिली गंभीर गंदगी

Mumbai FDA Raid: एफडीए आयुक्त तुकाराम मुंढे के निर्देश पर भेंडी बाजार के नूर मोहम्मदी सहित 3 होटलों के लाइसेंस सस्पेंड। गंदगी और नियमों की अनदेखी पर हुई सख्त कार्रवाई।
Mumbai FDA suspends food licenses of 3 popular restaurants in Bhendi Bazaar including Noor Mohammadi over severe hygiene violations and lack of safety norms.
एफडीए आयुक्त तुकाराम मुंढे
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Mumbai Bhendi Bazaar FDA Action Tukaram Mundhe: एफडीए आयुक्त तुकाराम मुंढे के निर्देश पर टीम मुंबई के भेंडी बाजार में पहुंच गई। टीम ने यहां के उमरखाड़ी स्थित तीन नामी होटलों पर कार्रवाई की है। मौके पर किए गए निरीक्षण के दौरान होटलों की रसोई में गंदगी, कीटों का जमावड़ा, खाद्य सुरक्षा मानकों की अनदेखी और आवश्यक रिकॉर्ड में गंभीर अनियमितताएं सामने आईं। इसके के बाद तीनों के खाद्य लाइसेंस तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिए गए। एफडीए आयुक्त तुकाराम मुंढे के पदभार संभालने के बाद राज्यभर में खाद्य सुरक्षा को

लेकर विशेष अभियान चलाया जा रहा है।

एफडीए अधिकारियों के अनुसार इसी अभियान के तहत शालिमार हॉस्पिटैलिटी, नूर मोहम्मदी होटल और रहमानिया रेस्टोरेंट के खाद्य लाइसेंस निलंबित किए गए हैं। एफडीए की जांच में कच्चे माल की खरीद से संबंधित रिकॉर्ड और खाद्य तेल की गुणवत्ता के अभिलेख भी उपलब्ध नहीं मिले। इन गंभीर अनियमितताओं के आधार पर तीनों होटलों पर कार्रवाई की गई।

दिए गए हैं पांच सख्त निर्देश

अमरावती स्थित अमरावती दरबार होटल को वैध खाद्य लाइसेंस के बिना व्यवसाय संचालित करने पर होटल बंद करने का नोटिस जारी किया गया है। एफडीए ने स्पष्ट किया है कि खाद्य सुरक्षा नियमों का उल्लंघन करने वाले होटल, रेस्तरां और अन्य खाद्य प्रतिष्ठानों के खिलाफ आगे भी इसी तरह सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। एफडीए ने होटल संचालकों के लिए पांच सख्त निर्देश जारी किए हैं। सभी होटलों में ग्राहकों को मुफ्त स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा।

शाकाहारी और मांसाहारी भोजन की तैयारी व भंडारण अलग-अलग करना होगा। अलग चॉपिग बोर्ड का उपयोग करना होगा। जले हुए तेल के दोबारा इस्तेमाल और अखबार में खाद्य पदार्थों की पैकिंग पर पूरी तरह रोक रहेगी।

इन होटलों के लाइसेंस हुए निलंबित

एफडीए अधिकारियों के अनुसार, कार्रवाई के दायरे में आए शालिमार हॉस्पिटैलिटी, नूर मोहम्मदी होटल और रहमानिया रेस्टोरेंट के खाद्य लाइसेंस तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिए गए हैं। विभाग का कहना है कि उपभोक्ताओं की सुरक्षा से किसी भी प्रकार का समझौता स्वीकार नहीं किया जाएगा और नियमों का पालन सुनिश्चित कराया जाएगा।

अमरावती में भी होटल को नोटिस

इसी अभियान के तहत अमरावती स्थित अमरावती दरबार होटल को बिना वैध खाद्य लाइसेंस के संचालन करने पर होटल बंद करने का नोटिस जारी किया गया है। एफडीए ने स्पष्ट किया है कि राज्यभर में ऐसे प्रतिष्ठानों के खिलाफ अभियान आगे भी जारी रहेगा और नियमों का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।

होटल संचालकों के लिए जारी किए गए पांच निर्देश

एफडीए आयुक्त तुकाराम मुंढे ने सभी होटल और रेस्तरां संचालकों के लिए पांच अनिवार्य निर्देश भी जारी किए हैं। इसके तहत ग्राहकों को मुफ्त स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराना, शाकाहारी और मांसाहारी भोजन की तैयारी एवं भंडारण अलग-अलग करना, दोनों प्रकार के खाद्य पदार्थों के लिए अलग चॉपिंग बोर्ड का उपयोग करना, जले हुए तेल का दोबारा इस्तेमाल पूरी तरह बंद करना तथा खाद्य पदार्थों की पैकिंग के लिए अखबार का उपयोग नहीं करना अनिवार्य होगा। विभाग ने कहा है कि इन निर्देशों का पालन नहीं करने वालों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाएगी।

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