

Mumbai Local Train Signal Boarding Fine: यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए मध्य रेल ने महत्वपूर्ण कदम उठाया है। रेलवे ने यात्रियों से अपील की है कि वे केवल रेलवे स्टेशनों के निर्धारित प्लेटफॉर्म से ही ट्रेन में चढ़ें और उतरें। सिग्नल के पास से खाली लोकल ट्रेन में चढ़ने की बढ़ती घटनाओं और संभावित हादसों को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है।
साथ ही सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत करने के लिए संबंधित स्थान पर आरपीएफ की तैनाती बढ़ा दी गई है। मध्य रेल ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि यार्ड, कारशेड, सिग्नल या किसी भी अनधिकृत स्थान से ट्रेन में चढ़ने-उतरने का प्रयास रेल अधिनियम के तहत दंडनीय अपराध है। नियम तोड़ने वालों पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
मध्य रेलवे के अनुसार प्रतिदिन सुबह 8 बजे से 8.30 बजे के बीच कलवा कारशेड से रवाना होने वाली एक खाली लोकल ट्रेन मुख्य प्रवेश द्वार के पास स्थित केबिन के निकट सिग्नल मिलने की प्रतीक्षा में रुकती है। इस दौरान कुछ यात्री अनधिकृत गेट पार कर सीधे सिग्नल के पास से ट्रेन में चढ़ने का प्रयास करते हैं। यदि इसी समय ट्रेन को सिग्नल मिल जाए और वह चल पड़े, तो बड़ा हादसा हो सकता है। इसी खतरे को देखते हुए मध्य रेल ने संबंधित विभागों के समन्वय से इस अनधिकृत प्रवेश मार्ग को स्थाई लिया है। इसके अलावा रेलवे यह भी जांच कर रहा है कि तकनीकी और परिचालन स्तर पर ऐसे उपाय किए जाएं, जिससे सिग्नल पर ट्रेन के रुकने की आवश्यकता ही समाप्त हो सके।
मध्य रेलवे ने यात्रियों से सुरक्षा नियमों का पालन करने, केवल निर्धारित प्लेटफॉर्म का उपयोग करने और किसी भी सहायता के लिए रेलवे हेल्पलाइन 139 या ड्यूटी पर तैनात रेलवे कर्मचारियों से संपर्क करने की अपील की है।
सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत बनाने के लिए संबंधित स्थान पर रेलवे सुरक्षा बल (RPF) के जवानों की तैनाती बढ़ा दी गई है, रेलवे ने स्पष्ट किया है कि कार शेड, यार्ड या अन्य गैर-यात्री क्षेत्रों में खाली रेक पर चढ़ना अत्यंत खतरनाक है। अनधिकृत स्थानों से रेलवे परिसर में प्रवेश कर ट्रेन में चढ़ने वाले लोगों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।