

Bombay High Court Kotak Share Transfer News: शेयर बाजार में निवेश करने वालों के लिए एक मिसाल बन चुके मामले में मुंबई के एक निवेशक को 31 साल लंबी कानूनी लड़ाई के बाद आखिरकार न्याय मिल गया।
बॉम्बे हाईकोर्ट ने निवेशक रमेश सनाथरा के पक्ष में फैसला सुनाते हुए कोटक महिंद्रा बैंक को उनके नाम पर शेयर ट्रांसफर करने और सभी कॉर्पोरेट लाभ देने का निर्देश दिया है।
जानकारी के अनुसार रमेश सनाथरा ने वर्ष 1994 में कोटक महिंद्रा फाइनेंस के 100 शेयर खरीदे थे। उस समय कंपनी बैंक नहीं बनी थी। शेयर खरीदने के बाद ट्रांसफर प्रक्रिया के दौरान मूल शेयर सर्टिफिकेट गायब हो गए।
इसके बाद उन्होंने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई और शेयरों के ट्रांसफर पर रोक लगाने की मांग की। मामला बाद में अदालत तक पहुंच गया। इस दौरान कंपनी में कई बार बोनस शेयर और स्टॉक संप्लिट हुए।
इसी कारण शुरुआती 100 शेयर बढ़कर करीब 5,000 शेयरों में बदल गए। बताया जा रहा है कि उस समय लगभग 39,700 रुपये के निवेश की मौजूदा कीमत करीब 19 लाख रुपये तक पहुंच चुकी है।