

BMC No Entry Rules For Gutkha Tobacco: अस्पतालों और मनपा कार्यालयों में स्वच्छता बनाए रखने के लिए बीएमसी ने सख्त कदम उठाने की तैयारी शुरू कर दी है। प्रस्तावित नियमों के तहत पान, गुटखा या तंबाकू का सेवन कर आने वाले मरीजों और उनके परिजनों की अस्पतालों में नो एंट्री होगी।
अस्पतालों और मनपा कार्यालयों में प्रवेश से पहले लोगों की द्वार पर जांच की जाएगी। इसी के साथ ही तंबाकू सेवन या गुटखा मिलने पर संबंधित व्यक्ति के प्रवेश पर पाबंदी लगाई जा सकती है। बताया गया है कि सार्वजनिक स्थानों पर थूककर गंदगी फैलाने पर रोक लगाने के उद्देश्य से बीएमसी जल्द ही नई नियमावली लागू कर सकती है।
बीएमसी ने स्वच्छता बनाए रखने के लिए गुटखा, तंबाकू और पान खाकर अस्पताल आने वाले मरीजों और उनके परिजनों पर सख्त प्रतिबंध लगाने की तैयारी कर रही है। सार्वजनिक स्थानों पर थूककर गंदगी फैलाने की बढ़ती घटनाओं को देखते हुए प्रशासन ने इस मुद्दे को गंभीरता से लिया है। इसके तहत अस्पताल परिसरों के साथ-साथ मनपा कार्यालयों को भी तंबाकू मुक्त और स्वच्छ रखने के लिए नई नियमावली तैयार की जा रही है।
इस संबंध में मनपा के सभागृह नेता गणेश खणकर ने मनपा सदन में प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। प्रस्ताव में मांग की गई थी कि गुटखा, तंबाकू और पान का सेवन करके आने वाले लोगों को मनपा मुख्यालय, विभागीय कार्यालयों, अस्पतालों और डिस्पेंसरी में प्रवेश न दिया जाए। प्रशासन ने इस सुझाव पर विचार करते हुए नियम बनाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है।
प्रस्तावित नियमों के अनुसार अस्पतालों के प्रवेश द्वार पर तैनात सुरक्षा कर्मी मरीजों और उनके साथ आने वाले परिजनों की जांच करेंगे। यदि किसी व्यक्ति द्वारा गुटखा या तंबाकू का सेवन किया हुआ पाया जाता है, तो उसे प्रवेश देने से इनकार किया जा सकता है। इसके अलावा यदि किसी के पास गुटखा या तंबाकू मिला तो उसे भी जब्त किया जा सकेगा।
मनपा के स्वास्थ्य विभाग द्वारा तैयार की जा रही नियमावली में प्रवेश पर रोक, दंडात्मक कार्रवाई और थूककर गंदगी करने वालों से संबंधित स्थान की सफाई करवाने जैसी व्यवस्थाएं भी शामिल होंगी। स्वच्छता, सार्वजनिक स्वास्थ्य और अनुशासन बनाए रखने के उद्देश्य से यह अभियान शुरू किया जाएगा, जिसके जल्द लागू होने की संभावना है।