मुंबई में दिल्ली हादसे के बाद BMC सख्त, होटलों-बारों में 20 जून तक चलेगा जांच अभियान; अवैध निर्माणों पर एक्शन

Mumbai BMC News: दिल्ली अग्निकांड के बाद बीएमसी ने मुंबई के होटलों और बारों के खिलाफ 20 जून तक विशेष जांच अभियान शुरू किया है। अंधेरी में कई नामी बारों पर कार्रवाई कर अवैध निर्माण तोड़े गए।
Following the Delhi tragedy, BMC launched a fire safety drive for Mumbai hotels and bars until June 20, demolishing illegal structures at popular joints in Andheri.
कॉन्सेप्ट इमेज (फोटो सोर्स- सोशल मीडिया)
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Mumbai BMC Fire Safety: दिल्ली में हाल ही में हुई भीषण होटल अग्निकांड की घटना के बाद बीएमसी ने मुंबई के होटलों, बारों और अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में अग्नि सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सख्त रुख अपनाया है। अतिरिक्त मनपा आयुक्त (शहर) डॉ. अश्विनी जोशी ने सभी होटल संचालकों को निर्देश दिए हैं कि वे अपने परिसरों में स्थापित अग्नि सुरक्षा एवं जीवन रक्षक प्रणालियों को हर समय सुचारु और कार्यरत रखें। साथ ही 6 से 20 जून 2026 तक मुंबई अग्निशमन दल की ओर से विशेष संयुक्त निरीक्षण अभियान चलाया जाएगा।

विशेष अग्नि सुरक्षा जांच अभियान शुरू अनुसार

बीएमसी प्रशासन के और उपनगरों में स्थित मॉल, स्टार होटल, लॉजिंग-बोर्डिंग प्रतिष्ठान, पार्टी हॉल, बैंक्वेट हॉल, रूफटॉप रेस्टोरेंट, पब, नाइट क्लब, बार, अंऑर्केस्ट्रा बार तथा जिमखाना जैसे प्रतिष्ठानों की व्यापक जांच की जाएगी। अभियान के दौरान अग्निशामक यंत्र, सप्रिंकलर सिस्टम, फायर अलार्म एवं डिटेक्शन सिस्टम, हाइड्रेट व्यवस्था, किचन डक्टिंग तथा आपातकालीन निकास मार्गों की स्थिति का परीक्षण किया जाएगा।

इस बीच, अंधेरी (पश्चिम) में बीएमसी के संयुक्त दल ने वॉकमन बार, बोरा बोरा, चाइना गेट, कारवां सेराई और होमटाउन नामक होटल एवं बारों पर कार्रवाई करते हुए अवैध निर्माण हटाए और कई उपकरण जब्त किए।

अग्नि सुरक्षा ऑडिट कराने के निर्देश

  • जांच में पाया गया कि इन प्रतिष्ठानों ने नियमों के तहत आरक्षित अनिवार्य खुली जगह का उपयोग रसोईघर और सेवा क्षेत्र के रूप में कर रखा था। इसके बाद वहां किए गए अवैध निर्माण और आच्छादन को हटाया गया।
  • कार्रवाई के दौरान 17 व्यावसायिक एलपीजी गैस सिलेंडर, एक नाइट्रोजन गैस सिलेंडर, एक गैस बैंक, चार कुकिंग रेंज और एक माइक्रोवेव ओवन भी जब्त किए गए।
  • अश्विनी जोशी ने कहा कि महाराष्ट्र अग्नि प्रतिबंधक एवं जीवन संरक्षण उपाय अधिनियम-2006 के तहत सभी अग्नि सुरक्षा प्रणालियों को हमेशा कार्यरत रखना अनिवार्य है।
  • उन्होंने होटल संचालकों को वर्ष में दो बार अधिकृत संस्थाओं से अग्नि सुरक्षा ऑडिट कराकर उसका अनुपालन प्रमाणपत्र 'फॉर्म-बी' मुंबई अग्निशमन दल को जमा करने के निर्देश भी दिए हैं।
  • बीएमसी ने स्पष्ट किया है कि नागरिकों की सुरक्षा के लिए यह अभियान आगे भी नियमित रूप से जारी रहेगा।
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