

Ashok Kharat Case ED Custody: धन शोधन मामले में स्वयंभू 'धर्मगुरु' अशोक खरात की बोलती बंद हो गई, जब ईडी ने उससे हिसाब-किताब मांगा। मुंबई की एक विशेष अदालत ने खरात को 70 करोड़ के कथित धन शोधन मामले में 26 मई तक ईडी की हिरासत में भेज दिया है।
जांच एजेंसी फिलहाल उससे पूछताछ कर रही है। पहले से ही दुष्कर्म और धोखाधड़ी के आरोपों का सामना कर रहे खरात को धन शोधन मामले में ईडी ने गिरफ्तार किया था। इसके बाद उसे अदालत में पेश किया गया।
केंद्रीय जांच एजेंसी ने विस्तृत जांच के लिए खरात की 10 दिन की हिरासत का अनुरोध किया था। जांच एजेंसी के सूत्रों के अनुसार, इस पूछताछ में खरात के कई करीबियों के नाम खुलने की संभावना है, और जरूरत पड़ी तो उनसे भी पूछताछ की जाएगी।
ईडी ने खरात के खिलाफ पीएमएलए के तहत मामला दर्ज किया था। यह कार्रवाई नासिक पुलिस की उस प्राथमिकी के आधार पर की गई है। जिसमे खरात पर जबरन वसूली, धार्मिक भावनाओं से खिलवाड़ और महिलाओं को नशीले पदार्थों का सेवन करा कर उनके साथ हमले के आरोप लगाए गए हैं। खरात के खिलाफ दुष्कर्म और यौन शोषण से जुड़ी कई एफआईआर पहले से दर्ज है।