Antilia Case: बॉम्बे हाईकोर्ट में सचिन वझे की जमानत पर सुनवाई पूरी नहीं, आज फिर दोपहर 3 बजे होगी बहस

Bombay High Court: एंटीलिया विस्फोटक और मनसुख हिरेन हत्या मामले में सचिन वझे की जमानत पर बॉम्बे हाईकोर्ट में सुनवाई जारी है। कोर्ट गुरुवार दोपहर 3 बजे फिर मामले पर सुनवाई करेगा।
Antilia case: Hearing on Sachin Vaze's bail plea in Bombay High Court remains inconclusive
सचिन वाजे की जमानत पर लगी रोकसोर्स- सोशल मीडिया
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Sachin Vaze Bail Plea Bombay High Court Hearing: एंटीलिया बम कांड और मनसुख हिरेन हत्या मामले में आरोपी बर्खास्त पुलिस अधिकारी सचिन वझे की जमानत के मामले में बुधवार को बॉम्बे हाईकोर्ट में करीब दो घंटे तक सुनवाई हुई।

सुनवाई के दौरान अदालत ने राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) का पक्ष सुना, मामले की अगली सुनवाई गुरुवार को दोपहर 3 बजे होगी। ऐसे में वझे की जमानत पर लगी रोक कायम रहेगी। विशेष एनआईए अदालत ने 29 सितंबर को वझे को जमानत दे दी थी।

एनआईए ने विशेष अदालत के इस फैसले को बॉम्बे हाईकोर्ट में चुनौती दी है। हाईकोर्ट ने फिलहाल वझे की जमानत पर रोक लगा रखी है। विशेष अदालत ने कहा था कि अभियोजन पक्ष वझे के खिलाफ गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) के तहत आतंकवाद का प्रथम दृष्टया मामला स्थापित करने में विफल रहा है।

अदालत ने यह भी कहा था कि एंटीलिया के बाहर खड़ी कार से बरामद जिलेटिन की छड़ें, जिनमें डेटोनेटर नहीं थे, प्रथम दृष्टया प्रत्यक्ष आतंकवादी कृत्य या देश की आर्थिक सुरक्षा के लिए खतरा साबित नहीं होती हैं। हालांकि एनआईए का दावा है कि वझे के खिलाफ उनके पास पर्याप्त सबूत हैं। अब यह देखना होगा कि गुरुवार को सुनवाई के बाद वझे के भविष्य को लेकर हाई कोर्ट क्या फैसला लेती है।

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सचिन वझे ने ही की हिरेन की हत्या

एनआईए ने हाई कोर्ट को बताया कि वझे ने खुद को 'सुपर कॉप' के रूप में पेश करने के लिए 2021 में उद्योगपति मुकेश अंबानी के आवास के बाहर एक एसयूवी गाड़ी खड़ी की थी, जिसमें विस्फोटक सामग्री रखी थी।

एनआईए का दावा है कि वझे ने ही अपने व्यवसायी मित्र मनसुख हिरेन की हत्या कर दी, जिनके पास वह वाहन था जो अंबानी के घर एंटीलिया के बाहर खड़ा किया गया था। एनआईए के अनुसार वझे ने ऐसा इसलिए किया, क्योंकि उन्हें लगा कि हिरेन एक कमजोर कड़ी है और उसकी साजिश का खुलासा कर देंगे।

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उद्योगपति ही नहीं, पूरे समाज में आतंक पैदा करने का मकसद

एनआईए की ओर से पेश हुए अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंह ने अदालत को बताया कि वझे जिन्हें पहले एक फर्जी मुठभेड़ मामले में कथित संलिप्तता के लिए निलंबित कर दिया गया था, को बहाल कर दिया गया था और मुंबई शहर पुलिस की अपराध शाखा की 'क्राइम इंटेलिजेंस यूनिट' का नेतृत्व कर रहे थे।

सिंह ने कहा कि वझे अपना नाम चमकाना चाहते थे और इसलिए उन्होंने एक बहुत बड़े उद्योगपति के घर के बाहर विस्फोटक सामग्री से भरी कार खड़ी कर दी। उन्होंने सुनिश्चित किया कि उन्हें मामले की जांच सौंप दी जाए। वह इसके बाद ऐसे पेश आना चाहते थे जैसे उन्होंने मामले को सुलझा लिया हो और फिर उन्हें सुपर कॉप कहा जाए, यह सब न केवल उद्योगपति और उनके परिवार के मन में बल्कि पूरे समाज में आतंक पैदा करने के लिए किया गया था।

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