Bombay High Court ने अबू सलेम की रिहाई याचिका खारिज की, 25 साल की सजा पूरी होने का दावा नहीं माना

Bombay High Court ने गैंगस्टर अबू सलेम की तत्काल रिहाई की याचिका खारिज कर दी। अदालत ने कहा कि 25 साल की सजा पूरी होने का दावा इस स्तर पर स्वीकार नहीं किया जा सकता।
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अबू सलेम (सौ. सोशल मीडिया )
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Abu Salem Release Plea Rejected By Bombay High Court: बॉम्बे हाई कोर्ट ने गैंगस्टर अबू सलेम की तत्काल रिहाई के अनुरोध वाली याचिका बुधवार को खारिज कर दी, जिसमें उसने दावा किया था कि पुर्तगाल से उसके प्रत्यर्पण की शर्तों के तहत भारत में उसने 25 साल जेल में बिता लिए हैं।

उसने अपनी याचिका में दलील दी कि यदि अच्छे व्यवहार के लिए दी गई छूट को शामिल किया जाए, तो उसकी 25 साल की जेल की सजा पूरी हो चुकी है और इसलिए उसे रिहा कर दिया जाना चाहिए। न्यायमूर्ति ए एस गडकरी और न्यायमूर्ति के खाता की पीठ ने कहा कि वह यह नहीं मान सकती कि 25 साल की जेल की सजा पूरी हो गई है, क्योंकि इस स्तर पर सजा में छूट के मुद्दे पर कुछ भी कहना अपरिपक्व होगा।

Bombay High Court ने रिहाई के अनुरोध वाली याचिका की खारिज

अदालत ने Bombay High Court के उस फैसले का हवाला दिया जिसमें कहा गया था कि किसी कैदी की सजा में छूट की गणना उसकी रिहाई से एक महीने पहले की जानी चाहिए, अदालत ने कहा कि इसलिए सलेम की यह याचिका खारिज की जाती है।

वकील फरहाना शाह ने पेश की याचिका

वकील फरहाना शाह के माध्यम से दायर की गई अबू सलेम की याचिका में कहा गया था कि 2005 में पुर्तगाल से प्रत्यर्पण के समय भारत ने आश्वासन दिया था कि उसे किसी भी हालत में मृत्युदंड नहीं दिया जाएगा और उसकी कैद 25 साल से अधिक नहीं होगी।

सरकार ने सलेम की याचिका का विरोध करते हुए कहा कि सलेम ने केवल 19 साल जेल में बिताए है और उसकी समय से पहले रिहाई पर फैसला लंबित है। सलेम को 1993 के मुंबई सिलसिलेवार बम धमाकों के मामले में दोषी ठहराया गया था और उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी।

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